जमीन मामले में केदार कश्यप की पत्नी की कंपनी में लिखा सामान्य वर्ग, वन मंत्री बोले कंपनी से खरीदी में आती है जनरल कास्ट

Arun Tiwari | Oct 01, 2026, 15:36 IST
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केदार कश्यप की जाती पर सवाल
केदार कश्यप की जाती पर सवाल

छत्तीसगढ़ सरकार में वन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप की कंपनी राधिका पैलेस के नाम पर जमीन मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कौड़ियों की जमीन को करोड़ों में तो बदला ही लेकिन इस जमीन के लिए केदार कश्यप ने अपनी जाति भी बदल ली।

रायपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए की दस्तावेजों में 23327 वर्ग फीट का प्लॉट राधिका पैलेस प्रायवेट लिमिटेड के नाम पर है। इस कंपनी की डायरेक्टर केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप हैं। इस जमीन के तीन हिस्से केदार कश्यप के नाम हैं। और इसमें जाति लिखी है सामान्य। केदार कश्यप आदिवासी मंत्री के कोटे से विष्णु मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और वहां पर उनकी जाति आदिवासी है।

तो फिर जमीन के लिए केदार कश्यप ने जाति क्यों बदली, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता डॉ राकेश गुप्ता ने केदार कश्यप पर जमीन के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं कि आदिवासी होने के कारण केदार कश्यप को जमीन बेचने के लिए कलेक्टर समेत अन्य कानूनी अनुमति लेनी होंगी। इसी कारण जाति को सामान्य लिखवाया गया है। वहीं केदार कश्यप ने जाति बदलने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

क्या बोले केदार कश्यप :

वन मंत्री केदार कश्यप ने जाति संबंधी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वन मंत्री ने कहा कि जिस जमीन की बात की जा रही है वो राधिका पैलेस प्रायवेट लिमिटेड के नाम पर है। जमीन जब किसी कंपनी के नाम पर होती है तो उस पर जाति सामान्य ही लिखी जाती है। जब जमीन व्यक्तिगत के नाम होती है तो उसमें जाति का उल्लेख होता है। लेकिन यह जमीन कंपनी के नाम पर है इसलिए नियमानुसार जाति सामान्य या जनरल लिखी गई है। कांग्रेस इस मामले में ओछी राजनीति कर रही है। वो जबरिया तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जमीन को लेकर जो भी कार्यवाही हुई है वो नियमों के मुताबिक है।

वन मंत्री की पत्नी को 20 करोड़ का प्लॉट देने का आरोप, RDA की नगर विकास योजना पर सवाल | Allegation of giving a 20 crore plot to the Forest Minister's wife, questions on RDA's town development plan
वन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी को 20 करोड़ का प्लॉट देने का आरोप, RDA की नगर विकास योजना पर सवाल
29 Sept 2026 ,
By Arun Tiwari
रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की नगर विकास योजना में भूखंडों के पुनर्गठन और आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि वन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी से जुड़ी कंपनी को कचना की जमीन के बदले सड्डू में ऐसा भूखंड दिया जा रहा है, जिसकी संभावित कीमत करीब 20 करोड़ रुपए हो सकती है।
रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की नगर विकास योजना में भूखंडों के पुनर्गठन और आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि वन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी से जुड़ी कंपनी को कचना की जमीन के बदले सड्डू में ऐसा भूखंड दिया जा रहा है, जिसकी संभावित कीमत करीब 20 करोड़ रुपए हो सकती है।

क्या है पूरा मामला :

रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की नगर विकास योजना में भूखंडों के पुनर्गठन और आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी से जुड़ी कंपनी को कचना की जमीन के बदले सड्डू में ऐसा भूखंड दिया जा रहा है, जिसकी संभावित कीमत करीब 20 करोड़ रुपए हो सकती है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर योजना निरस्त करने और भूखंडों के पुनर्गठन व आवंटन की जांच कराने की मांग की गई है।

डॉ. राकेश गुप्ता के मुताबिक राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड को सड्डू में प्लॉट नंबर 25 दिए जाने का प्रस्ताव है। इसका क्षेत्रफल 2,168 वर्गमीटर यानी करीब 23,327 वर्गफीट बताया गया है। यह भूखंड प्रस्तावित 150 फीट चौड़ी एमआर-43 सड़क के पास स्थित है। सड़क बनने के बाद इस क्षेत्र में जमीन की कीमत करीब 10 हजार रुपए प्रति वर्गफीट तक पहुंच सकती है।

कचना में 1.33 एकड़ जमीन:

राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के पास कचना के नालापारा क्षेत्र में करीब 1.33 एकड़ जमीन है। इस जमीन तक पहुंचने के लिए संकरी सड़क है और इसी वजह से इसकी बाजार कीमत कौड़ियों के मोल थी। नगर विकास योजना में जमीन को शामिल किए जाने के बाद कंपनी को मूल स्थान से अलग सड्डू में भूखंड दिया जा रहा है। कचना स्थित कंपनी की जमीन को योजना में प्लॉट नंबर 71 के तौर पर दर्शाया गया है और इसे सार्वजनिक सुविधा यानी पब्लिक एमेनिटी के लिए आरक्षित बताया गया है। सवाल है कि यदि मूल जमीन नगर विकास योजना में शामिल की गई है तो उसके बदले फाइनल प्लॉट किसी दूसरे क्षेत्र में क्यों दिया जा रहा है।


एक किलोमीटर दूर दिया प्लॉट :

कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 के प्रावधानों के तहत भूखंड के पुनर्गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। पुनर्गठन के बाद भू-स्वामी को दिया जाने वाला अंतिम भूखंड मूल भूमि या उससे लगे क्षेत्र में होना चाहिए। कचना स्थित जमीन के बदले सड्डू में प्लॉट दिया जा रहा है, जो मूल भूमि से करीब एक किलोमीटर दूर है। इसी दूरी और दोनों स्थानों की संभावित जमीन कीमतों में अंतर को लेकर पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की जा रही है।

मंत्री की पत्नी की कंपनी में हिस्सेदारी :

राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड में मंत्री की पत्नी शांति कश्यप की भूमिका का भी उल्लेख किया है। शांति कश्यप कंपनी की निदेशक हैं और उनके नाम कंपनी में 80 हजार रुपए के शेयर हैं। वर्ष 2023 के चुनावी शपथपत्र में मंत्री केदार कश्यप ने यह जानकारी दी है। सवाल केवल एक भूखंड को लेकर नहीं है। नगर विकास योजना में कुछ अन्य भू-स्वामियों को भी प्रमुख सड़क के आसपास की जमीन के बजाय अंदरूनी हिस्सों में भूखंड दिए गए हैं। कांग्रेस ने पूरी सूची और पुनर्गठन की प्रक्रिया की जांच की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अलग-अलग भू-स्वामियों को भूखंड आवंटित करने में किन मानकों का पालन किया गया।

RDA ने कहा दावा-आपत्ति के बाद होगी जांच;

मामले में RDA की ओर से कहा गया है कि नगर विकास योजना के तहत भूखंडों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार किया गया है। RDA के मुताबिक आवंटन को लेकर दावा-आपत्ति मंगाई गई है। यदि किसी पक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो संबंधित कमेटी उसकी जांच करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। RDA ने यह भी कहा है कि नगर विकास योजनाओं में बड़े भू-स्वामियों को प्रमुख सड़क के आसपास भूखंड मिलने का प्रावधान प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल मामला आरोप और आपत्तियों के स्तर पर है। मंत्री केदार कश्यप की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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