आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को ट्रक से कुचला था, कोर्ट के आदेश पर 6 के खिलाफ FIR

Pravesh Shukla | Aug 11, 2025, 16:48 IST
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बैकुंठपुर में जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर हुए शांतिपूर्ण आंदोलन में ग्रामीणों को ट्रक से कुचलने के प्रयास के मामले में कोर्ट ने सख्ती बरती है। कोर्ट ने इस मामले में कॉलरी मैनेजर सहित 6 के खिलाफ FIR के आदेश।

कोरिया।बैकुंठपुरमें जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर हुए शांतिपूर्ण आंदोलन में ग्रामीणों को ट्रक से कुचलने के प्रयास के मामले में कोर्ट ने सख्ती बरती है। कोर्ट ने इस मामले मेंकॉलरीमैनेजर सहित 6लोगोंकेखिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

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कॉलरी मैनेजर सहित 6 के खिलाफ होगी FIR

आदेश के बादएसईसीएलबैकुंठपुरएरियाकेपाण्डवपाराकॉलरीके मैनेजरभूपेन्द्रपाण्डेय,जीएमऑपरेशनजी.राजेन्द्रकुमार, सुरक्षा गार्ड आजाद खान, पूरन सिंह,शिवव्रतपाण्डेयऔर ट्रक चालकराजकमलकुशवाहाके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

ग्रामीणों को कुचलने का प्रयास

30 मई 2025 कोपाण्डवपाराकेसोरगाऔरटेमरीगांव के करीब 150 ग्रामीणों नेसोरगादेवालय चौक पर शांतिपूर्ण तरीके सेकोलपरिवहन बंद का आयोजन किया था। आरोप है किआंदोलनकेदौरानकॉलरीप्रबंधन के आदेश पर कोयला सेलोडट्रक प्रदर्शन स्थल पर लाकर जबरदस्ती भीड़ के बीच से निकाला गया, जिस वजह से कई लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने घटना कावीडियोभी बनाया, लेकिन पुलिस नेआंदोलनकारियोंके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। वहींआरोपितोंपर कोईएक्शननहीं हुआ।

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कई ग्रामीण घायल

आवेदकसोमारसायने बताया कि हमने शुरुआत से ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी थी। बस इतना चाहते थे कि हमारी जमीन के बदले हमें नौकरी और मुआवजा दिया जाए, लेकिन इसके बजाय हम पर झूठा केस डाल दिया गया और असलीदोषियोंको बचाया गया।

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'जान से मारने की कोशिश'

उन्होंने बताया कि इस घटना में हमारी जान तक लेने की कोशिश हुई। इसकावीडियोभी है, फिर भी पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। हमें थाना,एसपीऔरआईजीस्तर तक दौड़ाया गया, लेकिन हर जगह से निराशा मिली. मजबूर होकर हमें न्यायालय जाना पड़ा। अब कोर्ट का आदेश हमारे संघर्ष की जीत है और हमें उम्मीद है किदोषियोंपर सख्त कार्रवाई होगी।

क्या है पूरा मामला ?

स्थानीय निवासी के मुताबिक उनकी जमीन का अधिग्रहण 1989 से 1992 के बीच हुआ था। जब इसके विरोध में 30 मई कोवोहड़ताल कर रहे थे। इसी दौरान प्रबंधन के निर्देश पर सुरक्षा कर्मी और ट्रक चालक वहां आकर गाली-गलौजकी और भीड़ में गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. कई लोग घायल भी हुए. इसके बाद पीड़ितों ने पटना थाना,एसपीऔरआईजीतक शिकायत की, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ. जिसके बाद कोर्ट की शरण ली। अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश मिला।

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कोर्ट ने दिए FIR के आदेश

अधिवक्ताकेड़ीशर्मा ने न्यायालय में धारा 175(3)बीएनएसएसके तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पटना थाना प्रभारी को आदेशित किया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 117(2), 190, 191(2), 109, 110सहपठितधारा 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।

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पुलिस ने दर्ज की FIR

पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुमारकुर्रेने बताया कि न्यायालय केआदेशानुसारप्रथमदृष्टयाअपराध दर्ज कर लिया गया है। जैसे-जैसे साक्ष्य सामने आएंगे उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है और विवेचना पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

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