मनरेगा लोकपाल भी आरटीआई के दायरे में आया, देनी होगी हर जानकारी
Marut raj | Dec 17, 2024, 18:35 IST
MNREGA Lokpal under the purview of RTI Bilaspur High Court the sootr
MNREGA Lokpal under the purview of RTI : मनरेगा लोकपाल को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह व्यवस्था दी है।
MNREGA Lokpal under the purview of RTI : मनरेगा लोकपाल भी आरटीआई के दायरे में है और उसे भी इस कानून के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह व्यवस्था दी है।
जस्टिस बीडी गुरु ने जगदलपुर जिला पंचायत मनरेगा लोकपाल व जन सूचना अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद को न्यायालय बताते हुए आरटीआई के दायरे से बाहर बताया था।
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राज्य सूचना आयुक्त ने लोकपाल को आवेदनकर्ता बीरबल रात्रे को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इस पर लोकपाल व जन सूचना अधिकारी ने राज्य सूचना आयुक्त के इस फैसले को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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इसमें कहा था कि वह न्यायालय के कार्य का निर्वहन कर रहा है और न्यायालय होने के नाते याचिकाकर्ता बीरबल रात्रे के द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने आरटीआई की धारा 8 का हवाला दिया और कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 भी प्रत्ययी संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है।
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बीरबल रात्रे ने 19 अगस्त 2015 को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत जगदलपुर (छ.ग.) से 1 जनवरी 2015 से लोकपाल के समक्ष दायर सभी शिकायतों की प्रति, सभी जांच रिपोर्टों, नोटशीट्स और लोकपाल द्वारा जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों की प्रतियों के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें जांच पूरी हो गई है।
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जस्टिस बीडी गुरु ने जगदलपुर जिला पंचायत मनरेगा लोकपाल व जन सूचना अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद को न्यायालय बताते हुए आरटीआई के दायरे से बाहर बताया था।
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इसमें कहा था कि वह न्यायालय के कार्य का निर्वहन कर रहा है और न्यायालय होने के नाते याचिकाकर्ता बीरबल रात्रे के द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने आरटीआई की धारा 8 का हवाला दिया और कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 भी प्रत्ययी संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है।
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