मोजो मशरूम फैक्ट्री में बच्चों पर जुल्म, 6 महीने बाद भी संचालक पर FIR नहीं
Umeshwari Baghel | Jun 12, 2026, 15:12 IST
मोजो मशरूम फैक्ट्री में बाल श्रम का मामला
खरोरा मोजो मशरूम फैक्ट्री से 109 बाल मजदूरों का रेस्क्यू हुआ। 199 दिन बीतने के बावजूद संचालक विमल चेतान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नाबालिग बच्चों को 3 महीने से 3 साल तक बंद रखा गया।
NEWS IN SHORT
- खरोरा मोजो मशरूम फैक्ट्री में 109 बाल मजदूरों का रेस्क्यू
- 199 दिन बाद भी संचालक विमल चेतान के खिलाफ एफआईआर नहीं
- बच्चों को 3 महीने से 3 साल तक कमरे में बंद रखा गया
- 15 बार प्रयास के बावजूद थाना में एफआईआर दर्ज नहीं हुई
- चाइल्ड लेबर कोर्ट में मामला, दोबारा दोष पाए जाने पर दंड बढ़ेगा
NEWS IN DETAIL
बाल मजदूरों का रेस्क्यू और हालात
सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चे तीन महीने से तीन साल तक बंद कमरे में रखे जाते थे। एक कमरे में 10-15 बच्चों को ठूंस-ठूंस कर रखा जाता और उनके साथ मारपीट व लड़कियों से छेड़छाड़ होती थी। कई बच्चे पहले भी इसी फैक्ट्री से छुड़ाए गए थे।
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
15 बार से अधिक प्रयासों के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। थाना प्रभारी बार-बार कहते रहे कि मामला एएसआई देख रहे हैं, जबकि एएसआई अक्सर मौजूद नहीं रहते।
पिछले मामले की अनदेखी
कानूनी प्रक्रिया और संभावित दंड
जिला अधिकारी श्रम विभाग, देवेंद्र देवांगन ने बताया कि चाइल्ड लेबर कोर्ट में अभियोजन दर्ज है। पहली बार में 20 से 50 हजार रुपए का जुर्माना और 6 माह जेल का प्रावधान है। यदि घटना दोबारा हुई, तो दंड और अधिक बढ़ सकता है।
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प्रशासन और सुरक्षा बलों के बीच गड़बड़ी
टाइमलाइन
दिसंबर 2025 -संचालक और ठेकेदार ने बिना डर नाबालिगों से दोबारा काम करवाना शुरू किया।
199 दिन पहले -महिला बाल विकास विभाग, दिल्ली मानवाधिकार आयोग और पुलिस की टीम ने फैक्ट्री में छापा मारा। 109 बाल मजदूर पाए गए, जिनमें 14 लड़के और 12 लड़कियां नाबालिग थे।
जांच के दौरान -बच्चों ने बताया कि उन्हें 3 महीने से 3 साल तक बंद रखा गया। एक कमरे में 10-15 बच्चों को ठूंस कर रखा गया; मारपीट और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आईं।
एफआईआर की स्थिति -15 से अधिक बार खरोरा थाना में एफआईआर दर्ज कराने प्रयास विफल; थाना और एएसआई की लापरवाही सामने आई।
विधिक कार्रवाई -चाइल्ड लेबर कोर्ट में अभियोजन दर्ज पहली बार जुर्माना 20–50 हजार रुपए और 6 माह जेल। दोबारा दोष पाए जाने पर दंड बढ़ेगा।
वर्तमान स्थिति -199 दिन बाद भी संचालक के खिलाफ एफआईआर नहीं प्रशासन और संचालक के बीच सांठगांठ की अटकलें।
निष्कर्ष
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