मुंगेली हत्या कांड : आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, याचिका की खारिज
Aishwarya Dwivedi | Jun 07, 2026, 15:04 IST
mungeli-murder-case-supreme-court-rejects-slp
छत्तीसगढ़ के मुंगेली में फसल विवाद के दौरान बुजुर्ग की हत्या के आरोपी विमल सप्रे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
NEWS IN SHORT
- सुप्रीम कोर्ट ने मुंगेली के हत्या आरोपी की SLP खारिज की।
- बिलासपुर हाई कोर्ट का जमानत न देने का फैसला बरकरार रहेगा।
- खेत में जबरन फसल कटाई के विवाद में हुई थी हत्या।
- आरोपी विमल कुमार सप्रे 25 दिसंबर 2025 से जेल में है।
- शीर्ष अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी।
NEWS IN DETAIL
क्या है पूरा मामला?
आरोपी और राज्य सरकार की दलीलें
याचिकाकर्ता (आरोपी) का पक्ष : वकील ने दलील दी कि विमल सप्रे पर केवल लाठी से वार करने का आरोप है, जबकि मृतक की चोटें किसी नुकीली वस्तु से आई थीं। इसके अलावा, मामले के अन्य सह-आरोपियों (रूप नारायण, प्रणय, हीरौंडी बाई और एक नाबालिग) को पहले ही जमानत मिल चुकी है। आरोपी 25 दिसंबर 2025 से जेल में है और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।
राज्य शासन का विरोध : सरकारी वकील ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एफआईआर और धारा 161 के बयानों में विमल सप्रे का नाम मुख्य रूप से शामिल है। वारदात में उसकी सक्रिय भूमिका थी और उससे लाठी भी बरामद की गई है। जिन अन्य आरोपियों को जमानत मिली है, उनका नाम एफआईआर में नहीं था, इसलिए विमल का मामला उनसे पूरी तरह अलग है।
हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी झटका
निष्कर्ष
यह खबरें भी पढ़ें...
जेडीए की गैरहाजरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बताए अवैध निर्माण पर कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: 10वीं पास की नौकरी पर ग्रेजुएट का कब्जा गलत
चंबल में अवैध खनन: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी न CCTV कैमरे, न ड्रोन से रखवाली
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari