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Professor Vinod Sharma murder case Bhilai : भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आंध्र प्रदेश में प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी के समय पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण भिलाई लाकर 15 घंटे हिरासत में रखने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
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दोनाें टीआई की विभागीय जांच भी होगी
कोर्ट ने भिलाई-3 के TI महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट ने IG दुर्ग रेंज को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने भी कहा है। दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।
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