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NEET UG की काउंसलिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इस मामले में एक अभ्यर्थी ने CGDME के पहले चरण की काउंसलिंग में दिए गए श्रेणी, संवर्ग इत्यादि के एडिट विकल्प को चुनौती दी थी।
उन्होंने इस विकल्प का उपयोग करने के बाद 12 अगस्त को जारी मेरिट लिस्ट को अमान्य करने की मांग की थी।
उच्च न्यायालय का फैसला:
सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (CGDME) के पक्ष में फैसला सुनाया और काउंसलिंग में दी गई श्रेणियों में किसी भी तरह के बदलाव को अस्वीकार कर दिया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CGDME द्वारा जारी 12 अगस्त की मेरिट लिस्ट को वैध माना और उसके आधार पर होने वाली आवंटन प्रक्रिया को भी मान्य किया। इस फैसले से काउंसलिंग प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा और इसे जारी रखने का आदेश दिया गया।
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द्वितीय चरण की काउंसलिंग में बदलाव:
वर्तमान में काउंसलिंग का प्रथम चरण 23 अगस्त को सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है। पहले निर्धारित 27 अगस्त से शुरू होने वाली द्वितीय चरण की काउंसलिंग को अब MCC (Medical Counseling Committee) के नई दिशा निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ा दिया गया है।
CGDME ने इस बदलाव की जानकारी अपनी वेबसाइट पर 26 अगस्त को प्रकाशित की है। कहा है कि नई तिथियों के लिए उम्मीदवारों को MCC से आने वाली दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
NEET UG काउंसलिंग 2025 की मुख्य बातें
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आगे की प्रक्रिया:
काउंसलिंग के आगामी चरणों की नई समय सारणी CGDME द्वारा जल्दी ही जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CGDME की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें, ताकि वे समय-समय पर अपडेट हो सकें।
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पारदर्शिता और नियमों का पालन:
CGDME ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 16 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना और NEET UG 2025 के नियमों के अनुरूप चल रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, और यह नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।
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