युक्तियुक्तकरण में गंभीर लापरवाही का मामला, बीईओ शेख रफीक निलंबित

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गीदम विकासखंड के BEO शेख रफीक को स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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Harrison Masih
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छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गीदम विकासखंड के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) शेख रफीक को स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) में गंभीर अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी किए गए हैं।

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लापरवाही के मुख्य बिंदु:

जांच में सामने आया कि शेख रफीक ने जानबूझकर प्रक्रिया में गड़बड़ियां कीं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित लापरवाहियां शामिल हैं:

31 आश्रम शालाओं के रिक्त पदों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से जानबूझकर अलग रखा, जिससे 20 शिक्षकों को जबरन अन्य संस्थानों में भेजा गया।

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में मनमाने बदलाव किए गए।

आश्रम अधीक्षकों को अतिशेष से मुक्त रखने के निर्देशों की अवहेलना की गई।

विशिष्ट संस्थाओं के शिक्षकों और दिव्यांगजनों को भी प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया, जबकि शासन ने उन्हें इससे छूट देने का स्पष्ट निर्देश दिया था।

विशेष रूप से दृष्टिबाधित शिक्षक राजकुमार जैन को अतिशेष सूची में शामिल किया गया, जो नियमों के खिलाफ है।

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शासन के नियमों का उल्लंघन

इन सभी कृत्यों को शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) और (3) का उल्लंघन माना है, जो सरकारी कर्मचारियों से ईमानदारी, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा की अपेक्षा करता है।

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निलंबन की शर्तें

बीईओ शेख रफीक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार अब स्कूलों में गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही या भ्रष्टाचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई आने वाले समय में अन्य अधिकारियों के लिए भी सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।

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