छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट विज्ञापनों के लिए नया नियम, रेरा पंजीकरण नंबर और QR कोड अनिवार्य

छत्तीसगढ़ रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत, अब सभी रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर और रेरा की आधिकारिक वेबसाइट का पता साफ-साफ दिखाना अनिवार्य होगा।

author-image
Krishna Kumar Sikander
New Update
New rule for real estate advertisements in Chhattisgarh the sootr
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नया नियम लागू किया है। अब सभी रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर और रेरा की आधिकारिक वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। 

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ रेरा का अहम फैसला, रखरखाव शुल्क और विकास लागत का भुगतान करे आबंटी

सभी प्रचार माध्यमों पर लागू होगा नियम

रेरा के निर्देशों के अनुसार, यह नियम प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, होर्डिंग, पोस्टर, ब्रोशर, पंपलेट और अन्य सभी विज्ञापन माध्यमों पर लागू होगा। पंजीकरण नंबर और वेबसाइट के पते का फ़ॉन्ट साइज, तरीका और व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका उपयोग प्रमोटर के मोबाइल नंबर और पते के लिए किया जाता है। इसका मकसद खरीदार इसे आसानी से पढ़ और समझ सकें। 

ये खबर भी पढ़ें... रेरा का आदेश : बिल्डर और जमीन मालिक के बीच विवाद हो, तो घर खरीदने वाले नहीं होंगे प्रभावित

QR कोड से तुरंत मिलेगी परियोजना की जानकारी

नए नियम के तहत, हर विज्ञापन में रेरा द्वारा प्रदान किया गया QR कोड शामिल करना होगा। इस QR कोड को स्कैन करके खरीदार सीधे रेरा की वेबसाइट पर जाकर संबंधित परियोजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम उपभोक्ताओं को सही और विश्वसनीय जानकारी देने में मदद करेगा। 

ये खबर भी पढ़ें... लास्ट डेट पर छपा भर्ती विज्ञापन, कांग्रेस ने की जांच की मांग, DEO ने दी सफाई

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

रेरा ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने वाले प्रमोटरों, एजेंटों या विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रेरा ने सभी संबंधित पक्षों से उपभोक्ता अधिकारों और पारदर्शिता के लिए इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। 

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में अपार ID पंजीकरण का 80% लक्ष्य अधूरा, तकनीकी बुनियादी ढांचे की चुनौती

उपभोक्ता हितों की दिशा में बड़ा कदम

यह नया नियम रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे खरीदारों को परियोजनाओं की सत्यता जांचने में आसानी होगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।

FAQ

छत्तीसगढ़ रेरा ने रियल एस्टेट विज्ञापनों के लिए कौन-कौन सी जानकारी अनिवार्य कर दी है?
रेरा ने सभी रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर, रेरा की आधिकारिक वेबसाइट का पता और QR कोड को अनिवार्य कर दिया है।
QR कोड शामिल करने से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा?
QR कोड को स्कैन करके उपभोक्ता सीधे रेरा की वेबसाइट पर जाकर संबंधित परियोजना की पूरी और सत्यापित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।
यदि कोई प्रमोटर या एजेंसी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो रेरा क्या कार्रवाई करेगा?
रेरा ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों, एजेंटों या विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

thesootr links

द सूत्र कीt खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃 🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

छत्तीसगढ़ रेरा का फैसला | रियल एस्टेट विज्ञापन नियम | उपभोक्ता अधिकार छत्तीसगढ़ | रेरा वेबसाइट

छत्तीसगढ़ रेरा का फैसला रियल एस्टेट विज्ञापन नियम रेरा पंजीकरण नंबर उपभोक्ता अधिकार छत्तीसगढ़ रेरा वेबसाइट