10-16 साल से काम कर रहे संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होंगे नियमित

Marut raj | Mar 20, 2025, 12:21 IST
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NIT contract daily wage employee regularization Bilaspur High Court order the sootr
NIT contract daily wage employee regularization Bilaspur High Court order the sootr

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना है कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते हुए 10 से लेकर 16 साल हो गए हैं। ऐसे में उनका अनुभव पर्याप्त है। वो जिस पद पर काम रहे हैं, उस पर उनको रेगुलर किया जाए।

NIT contract daily wage employee regularization Bilaspur High Court order : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIT रायपुर के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस एके प्रसाद ने 40 कर्मचारियों को चार महीने के भीतर नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना है कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते हुए 10 से लेकर 16 साल हो गए हैं। ऐसे में उनका अनुभव पर्याप्त है। वो जिस पद पर काम रहे हैं, उस पर उनको रेगुलर किया जाए।

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लिखित परीक्षा पास करने और इंटरव्यू के बाद मिली थी नौकरी

याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल व 40 अन्य कर्मचारियों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग की थी। याचकिकाकर्ताओं ने कहा कि सभी एनआईटी रायपुर में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। नियुक्ति से पहले विधिवत विज्ञापन जारी किया गया था।

लिखित परीक्षा पास करने के बाद संस्थान ने इंटरव्यू लिया और मेरिट के आधार पर उन्हें नियुक्ति दी गई थी। याचिका के अनुसार जिस पद पर काम कर रहे हैं शैक्षणिक योग्यता के साथ ही पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं। सभी कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध कार्य करते 10 साल से अधिक का समय हो गया है।

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हाईकोर्ट ने कहा 4 महीने में नियमित किया जाए


हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को कार्य करते 10 से लेकर 16 साल तक का समय हो चुका है। ऐसे में जो कर्मचारी जिस पद पर पहले से ही काम कर रहे हैं, उन्हें उसी पद पर नियमित किया जा सकता है। कोर्ट ने एनआईटी को याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का आदेश दिया है।

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FAQ

  1. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIT रायपुर के कर्मचारियों को कौन सी राहत दी है ?
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIT रायपुर के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें चार महीने के भीतर नियमित करने का आदेश दिया है।
  2. याचिका दायर करने वाले कर्मचारियों का अनुभव कितना था ?
    याचिका दायर करने वाले कर्मचारियों का अनुभव 10 से लेकर 16 साल तक था, और कोर्ट ने माना कि उनका अनुभव पर्याप्त है।
  3. कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से की गई थी ?
    कर्मचारियों की नियुक्ति पहले विधिवत विज्ञापन जारी करके की गई थी। लिखित परीक्षा पास करने और इंटरव्यू के बाद मेरिट के आधार पर उन्हें नियुक्ति दी गई थी।
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