बिना हेलमेट पेट्रोल न शराब, सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासन का बड़ा कदम

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि को कम करने के लिए, जिला प्रशासन और पुलिस ने एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही शराब दी जाएगी।

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Krishna Kumar Sikander
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No petrol or alcohol without helmet the sootr
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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने अनोखा कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को न तो पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मिलेगा और न ही शराब दुकानों पर शराब। इस अभियान को लागू करने के लिए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने संयुक्त रूप से पेट्रोल पंप संचालकों और दोपहिया वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक की और आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए।

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सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन सुरक्षित करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों और दोपहिया वाहन विक्रेताओं से इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। साथ ही, वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि वे ग्राहकों को दोपहिया वाहन के साथ अनिवार्य रूप से हेलमेट प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल पंपों और शराब दुकानों के पास आईएसआई मार्क वाले हेलमेट की दुकानें शुरू करने के लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय करने को कहा गया।

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शासकीय कर्मचारियों पर भी सख्ती

कलेक्टर ने कलेक्टोरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत और रक्षित आरक्षी केंद्र में बिना हेलमेट के आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आम नागरिकों के लिए भी नियम तोड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। पुलिस को निर्दिष्ट स्थानों पर जवानों की तैनाती और नियमित पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है।

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शराब दुकानों पर भी लागू होगा नियम

बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना हेलमेट के शराब दुकानों पर पहुंचने वालों को शराब नहीं बेची जाएगी। कलेक्टर ने कहा, "जान है तो जहान है।" इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं। शराब दुकानों के पास भी हेलमेट की दुकानें शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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सामाजिक जागरूकता और सख्ती का संयोजन

यह अभियान न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि हेलमेट के उपयोग को लेकर जागरूकता भी फैलाएगा। प्रशासन का यह कदम बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों की जान बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

FAQ

बालोद जिले में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों के लिए प्रशासन ने कौन-कौन से प्रतिबंध लगाए हैं?
बालोद जिले में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और शराब दुकानों पर शराब नहीं मिलेगी। यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
प्रशासन ने हेलमेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की है?
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल पंपों और शराब दुकानों के पास आईएसआई मार्क वाले हेलमेट की दुकानें खोली जाएं। इसके अलावा, दोपहिया वाहन विक्रेताओं को भी वाहन के साथ हेलमेट अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए गए हैं।
शासकीय कर्मचारियों के लिए क्या नियम लागू होंगे?
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि कलेक्टोरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत और अन्य शासकीय कार्यालयों में बिना हेलमेट के आने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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