कांग्रेस कोषाध्यक्ष समेत 3 के खिलाफ गैरजमानती वारंट

छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले की जांच कर रही ACB और EOW की विशेष अदालत ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल सहित तीन लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। इन पर कोयला आवंटन प्रक्रिया में अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।

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छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कोयला घोटाले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की विशेष अदालत ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल सहित तीन लोगों के खिलाफ गैरजमानती और बेमियादी वारंट जारी कर दिया है। इन पर कोयला आवंटन प्रक्रिया में अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। बताया जा रहा है कि अग्रवाल लंबे समय से जांच एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते अदालत ने यह सख्त कदम उठाया।

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विधिक मुश्किलें बढ़ीं

विधि विशेषज्ञों का मानना है कि गैरहाजिरी के चलते अब राम गोपाल अग्रवाल को अदालत से अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) लेना भी आसान नहीं होगा। गैरजमानती और बेमियादी वारंट के चलते अदालत उन्हें भगोड़ा करार दे सकती है, जिससे उन्हें कानूनी राहत पाने में गंभीर अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है।

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तीनों आरोपियों की भूमिका संदिग्ध

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में राम गोपाल अग्रवाल के साथ जिन दो अन्य लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, वे भी कोयला आवंटन में कथित रूप से शामिल रहे हैं। जांच एजेंसी ने इनके खिलाफ दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर यह आदेश पारित किया गया।

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राजनीतिक हलचल तेज

इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

ACB/EOW की अगली कार्रवाई को लेकर अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हैं।

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FAQ

1. राम गोपाल अग्रवाल पर क्या आरोप हैं?
राम गोपाल अग्रवाल पर कोयला आवंटन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता के गंभीर आरोप हैं। ACB/EOW का आरोप है कि उन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए घोटाले में संलिप्तता दिखाई।
2. गैरजमानती और बेमियादी वारंट का क्या मतलब है?
गैरजमानती वारंट का मतलब है कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद अदालत से जमानत मिलने की कोई गारंटी नहीं है। बेमियादी वारंट का अर्थ है कि यह वारंट तब तक वैध रहेगा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता या कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं कर देता।
3. क्या राम गोपाल अग्रवाल को अब अग्रिम जमानत मिल सकती है?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, गैरहाजिरी और अदालत द्वारा जारी बेमियादी गैरजमानती वारंट के कारण अग्रिम जमानत पाना अब उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। कोर्ट उन्हें भगोड़ा घोषित कर सकती है, जिससे कानूनी राहत की संभावना और कम हो जाती है।

 

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