छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदूओं को मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत राहत दी गई है। प्रदेश सरकार ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं को अभी प्रदेश में रहने की अनुमति दे दी है।

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Krishna Kumar Sikander
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Pakistani Hindus will get relief in Chhattisgarh the sootr
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पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया तो छत्तीसगढ़ में रह रहे हिंदुओं की चिंता बढ़ गई। पाकिस्तान के कट‍्टरपंथियों के कारण भागकर सरकार के आदेश से जान सांसत में आ गई। चिंतित पाकिस्तानी हिंदुओं ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलकर अपनी परेशानियां बताईं और मदद की गुहार लगाई थी तो उपमुख्यमंत्री शर्मा ने भी उनको निराश नहीं किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनको पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। 

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CAA के तहत मिलेगी राहत 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत राहत देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को अभी प्रदेश में रहने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसको संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टि से देख रही है। प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू CAA कानून के अंर्तगत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री शर्मा के भरोसे के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने राहत की सांस ली।  

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हमलों और अत्याचारों से परेशान होकर आए 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलने वालों में पाकिस्तानी हिंदुओं के एक समूह सिंध के घोटकी ज़िले के खानपुर निवासी सुखदेव लुंद के मुताबिक, हम लौटकर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वह 45 दिन के विज़िटर वीज़ा पर रायपुर के शदाणी दरबार पहुँचे हैं। उनके साथ 24 लोगों का समूह है। वे आतंकी हमलों और अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए हैं। इससे पहले भी लगभग 100 पाकिस्तानी हिंदू रायपुर पहुँच आए हैं। पाकिस्तान से आए सभी ने स्थायी निवास की मांग की है। 

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जीवन में स्थिरता और अधिकार मिलेंगे

छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान से आए कई परिवारों नागरिकता नहीं मिलने के कारण नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर CAA के अंर्तगत इन परिवारों को कानूनी मान्यता मिलती है तो इनके जीवन में स्थिरता आएगी और अधिकार भी मिलने को रास्ता साफ हो जाएगा। CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध को भारतीय की नागरिकता देने व्यवस्था है। इसके अलावा जैन, पारसी और ईसाई को भी नागरिकता दी जाएगी। मगर यह भी जरूरी है कि वह परिवार 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया हो। साथ ही उनके आने का कारण वहां धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ हो।

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