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बिलासपुर जिले के रेलवे स्टेशन में ट्रेन में सफर के दौरान एक कैंसर पीड़ित महिला की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान एम्बुलेंस समय पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची। इससे इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने फौरन एम्बुलेंस बुलाया था लेकिन, एम्बुलेंस समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाई।
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हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित महिला की मौत के लिए 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसमें 2 लाख रुपए राज्य शासन और 1 लाख रुपए रेलवे को देने होंगे।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार और रेलवे की अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई थी। साथ ही राज्य शासन और रेलवे को शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा था।
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रेलवे का जवाब- स्टेशन में कोई नहीं मिला
इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने रेलवे की तरफ से जवाब दिया, जिसमें बताया कि रेलवे की ओर से स्टाफ भेजा गया था। लेकिन, प्लेटफार्म पर कोई नहीं मिला। वहीं, राज्य शासन की तरफ से एम्बुलेंस सुविधा और सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।
लेकिन, हाईकोर्ट ने इसे पर्याप्त न मानते हुए मृतका के परिजन को रेलवे और शासन की ओर से कुल 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। साथ ही भविष्य में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए याचिका निराकृत कर दी।
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