राजीव लोचन कॉलेज की प्राचार्य सहित तीन प्रोफेसर निलंबित, जेम पोर्टल के जरिये खरीदी में गड़बड़ी

जेम पोर्टल के जरिए सामग्री खरीदी में गड़बड़ी के कारण उच्च शिक्षा विभाग ने राजीव लोचन महाविद्यालय के प्राचार्य और तीन प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। इन पर आर्थिक अनियमितता और भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।

author-image
Arun Tiwari
New Update
game in gem cg news

Photograph: (The Sootr)

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में जेम (GeM) के जरिए खरीदी में लगातार गड़बडी की शिकायतें आ रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम के प्राचार्य सहित तीन प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है। इनको जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदी में अनियमितता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से आदेश जारी किए गए हैं।

ये है आदेश

उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, प्राचार्य डॉ. सविता मिश्रा निलंबित हुईं। सहायक प्रेफेसर डॉ. मोहन लाल वर्मा, देवेन्द्र देवांगन और मनीषा भोई भी निलंबित हुए हैं। इनका जेम पोर्टल खरीदी में आर्थिक अनियमितता में प्रथम दृष्टया संलिप्त होना पाया है। आरोप हैं कि जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई सामग्री में इन्होंने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया।

ये भी पढ़ें... 

छत्तीसगढ़ BJP की नई टीम में महिला प्रतिनिधित्व नाम मात्र का, 36 विधानसभाओं में सिर्फ 1 महिला प्रभारी

छत्तीसगढ़ में दो घंटे के पौधारोपण पर 26 लाख खर्च, पौधों को बचाने में 4 लाख होंगे खर्च

5 पॉइंट्स में समझें जेम पोर्टल घोटाला से जुड़ी पूरी खबर... 

गड़बड़ी की शिकायतें: छत्तीसगढ़ में जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदी में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं।
निलंबन का आदेश: उच्च शिक्षा विभाग ने राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य और तीन प्रोपेसर को सस्पेंड कर दिया है।
अनियमितता का कारण: इन चारों कर्मचारियों पर जेम पोर्टल के जरिए सामग्री क्रय में आर्थिक अनियमितता और छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
निलंबन का आधार: उच्च शिक्षा विभाग ने इन्हें सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है और इनका मुख्यालय रायपुर में अपर संचालक कार्यालय नियत किया गया है।
आदेश जारी: उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

अपर संचालक कार्यालय भेजा

प्राचार्य और प्राध्यापक निलंबित हुए हैं। यह निलंबन सिविल सेवा नियम के तहत हुआ। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। उनका मुख्यालय रायपुर तय हुआ है। यह क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय है।

राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम की प्राचार्य तथा सहायक प्रोफेसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस दौरान इन सभी को मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय रायपुर अटैच किया गया है।

ये भी पढ़ें... 

छत्तीसगढ़ में सरकार की छवि सुधारने कमिश्नर-कलेक्टर्स को मिली नई जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर करेंगे यह काम

नॉमिनी नहीं होता बैंक अकाउंट का मालिक... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समझाया नॉमिनेशन का नियम

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग Gem जेम पोर्टल घोटाला राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम
Advertisment