जनसूचना अधिकारियों ने नहीं जमा करवाए जुर्माने के करोड़ों रुपये

छत्तीसगढ़ में आरटीआई एक्ट की गंभीरता उसके क्रियान्वयन और जवाबदेही कठघरे में है। सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगा, लेकिन वसूली नहीं हो पाई।

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Krishna Kumar Sikander
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Public Information Officers did not deposit crores of rupees of fine the sootr

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छत्तीसगढ़ में आरटीआई एक्ट की गंभीरता उसके क्रियान्वयन और जवाबदेही सवालों के कठघरे में है। राज्य सूचना आयोग से पिछले पांच साल की मिली जानकारी चौकाने वाली है। दरअसल, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माना तो लगा दिया जा रहा है, लेकिन उनसे वसूली नहीं हो पा रही है। इससे सरकार राजकोष को नुकसान हो रहा है।

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जनसूचना अधिकारियों से नहीं वसूली गई जुर्माने की राशि

प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून मजाक बना हुआ है। यहां जनसूचना अधिकारियों पर जुर्माना तो लगा दिया जा रहा है, लेकिन जिनको इन जनसूचना अधिकारियों से जुर्माने की रकम वसूलना था। उन्होंने वसूली नहीं की। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मनेन्द्रगढ़ के आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने सूचना के अधिकार के तहत राज्य सूचना आयोग से इस बावत पिछले पांच साल की जानकारी मांगी थी। 

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2499 जन सूचना अधिकारियों पर लगा था जुर्माना 

आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव को राज्य सूचना आयोग से जानकारी दी गई कि जनवरी 2020 से फरवरी 2025 तक 2499 जन सूचना अधिकारियों पर 4 करोड़ 81 लाख 77 हजार 188 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसका कारण सूचना नहीं देना, जानबूझकर देरी करना या अधिनियम की अवहेलना करना था। राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि इन अधिकारियों से वसूली कर राज्य सरकार के राजकोष में राशि जमा कराई जाए, लेकिन यह नहीं हो सका। 

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वसूली के लिए हाई कोर्ट में दायर होगी याचिका  

आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सूचना आयोग से दी गई जानकारी में यह भी बताया गया कि 2499 में से 2207 जनसूचना अधिकारियों से अब तक वसूली नहीं हो सकी है। यानी अब तक केवल 292 जनसूचना अधिकारियों ने ही अपने पर लगे जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई है। अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि अगर जल्द वसूली नहीं की जाती है तो इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। 

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