रायगढ़ सट्टा केस: आरोपी शहबाज को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, सरकार को नोटिस
Harrison Masih | Jun 13, 2026, 17:39 IST
रायगढ़ सट्टा आरोपी शहबाज को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत 2026
रायगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा मामले में आरोपी शेख मोहम्मद शहबाज को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। SLP पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
समझें क्या है पूरा मामला...
रायगढ़ में कैसे हुआ था खुलासा
पुलिस ने उसके पास से नकदी और मोबाइल फोन जब्त किए। पूछताछ में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा हुआ।
आरोप है कि शहबाज और उसके साथी "आल पेनलेक्सचेव डॉट कॉम" आईडी के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चला रहे थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज हुआ।
हाई कोर्ट ने क्यों ठुकराई थी जमानत
हाई कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी एक संगठित आर्थिक अपराध है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। अपराध की गंभीरता देखते हुए जमानत देने से इनकार हुआ।
कोलकाता से पकड़ा गया था शहबाज
इसके अलावा 2016 से 2025 के बीच उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्म्स एक्ट (Arms Act) और जुआ से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज होने का भी जिक्र आदेश में था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम जमानत का आदेश
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
शासन को नोटिस, दो हफ्ते में जवाब देना होगा
FAQ
- रायगढ़ ऑनलाइन सट्टा मामला क्या है?
यह मामला कथित ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि आरोपी और उसके साथी वेबसाइट/आईडी के जरिए अवैध सट्टा संचालन कर रहे थे। - ऑनलाइन सट्टा केस में क्या कार्रवाई हो सकती है?
ऑनलाइन सट्टा केस में पुलिस FIR दर्ज कर गिरफ्तारी कर सकती है। इसके अलावा जुआ कानून और IT एक्ट के तहत केस दर्ज होता है, बैंक अकाउंट व डिजिटल डिवाइस जब्त किए जा सकते हैं और दोष साबित होने पर जुर्माना व जेल की सजा भी हो सकती है।
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