रायपुर में 1 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा, ऊंची दीवारों के पीछे चल रहा था खेल
Harrison Masih | Jun 23, 2026, 20:28 IST
रायपुर में जीएसटी का छापा 2026
रायपुर के आरंग और अभनपुर क्षेत्र में राज्य जीएसटी विभाग की कार्रवाई में 1 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। विभाग ने बिस्किट फैक्ट्री, बेकरी, पोल्ट्री और पेवर ब्लॉक जैसे कई प्रतिष्ठानों पर फिल्मी अंदाज में रेकी कर भंडाफोड़ किया।
छत्तीसगढ़ के राज्य जीएसटी विभाग ने रायपुर जिले के आरंग और अभनपुर क्षेत्र में टैक्स चोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर सनसनी फैला दी है। विभाग की टीम ने पिछले एक सप्ताह से लगातार रेकी करते हुए अचानक छापेमारी की और करीब 1 करोड़ रूपए की टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया है। बिस्किट, बेकरी, पोल्ट्री और पेयजल जैसे रोजमर्रा के कारोबार की आड़ में यह पूरा खेल खेला जा रहा था।
जीएसटी विभाग की टीमों ने शहर के बाहरी इलाकों में चल रहे कई तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ धावा बोला। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
जांच में यह बात सामने आई कि टैक्स चोरी के लिए कारोबारियों ने बेहद शातिर तरीके अपना रखे थे। कई फैक्ट्रियां बड़ी-बड़ी और ऊंची दीवारों के पीछे छिपकर चलाई जा रही थीं, ताकि बाहर से किसी को भनक न लगे।
फैक्ट्रियों में बाहरी लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह रोक थी। कर्मचारियों को सख्त हिदायत थी कि वे अंदर की कोई भी जानकारी बाहर न आने दें।
माल ढोने वाली गाड़ियों पर कोई पहचान चिन्ह नहीं होता था। बिना इनवॉइस (वैध बिल) के ही सामान को बाजार में खपाया जा रहा था।
कई कारोबारी बहुत बड़ा बिजनेस करने के बावजूद या तो जीएसटी रिटर्न (GST Return) भर ही नहीं रहे थे, या फिर असली कमाई को छुपाकर बेहद कम टर्नओवर दिखा रहे थे।
इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने पहले जाल बुना। अफसरों ने कई दिनों तक आम नागरिक बनकर इन इलाकों की गोपनीय निगरानी (रेकी) की। फैक्ट्रियों से निकलने वाली गाड़ियों के वीडियो बनाए गए, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और जब टैक्स चोरी के पक्के सबूत हाथ लग गए, तब जाकर एक साथ छापेमारी की गई।
अब तक की जांच में अभनपुर के कोलर स्थित एक बिस्किट फैक्ट्री, सेजबहार क्षेत्र के किराना व बेकरी कारोबारी और कुछ पोल्ट्री संचालकों से 1 करोड़ रूपए की कर चोरी पकड़ी जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी चल रही है, इसलिए यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
जीएसटी अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अब टैक्स चोरों की खैर नहीं है। नए जीएसटी नियमों के तहत अगर कोई कारोबारी बार-बार टैक्स चोरी या फर्जी बिल (फर्जीवाड़ा) बनाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ गैर-जमानती (Non-Bailable) अपराध के तहत मामला दर्ज होगा, यानी सीधे जेल जाना पड़ेगा।
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किन-किन उद्योगों में हुई चोरी
- बिस्किट और बेकरी निर्माता
- बारदाना (बोरे) और पेवर ब्लॉक उद्योग
- पोल्ट्री फार्म (मुर्गी पालन) और पैकेज्ड पेयजल (ड्रॉइंकिंग वाटर) कारोबारी
ऊंची दीवारें, खुफिया कैमरे और बिना नंबर की गाड़ियां
फैक्ट्रियों में बाहरी लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह रोक थी। कर्मचारियों को सख्त हिदायत थी कि वे अंदर की कोई भी जानकारी बाहर न आने दें।
माल ढोने वाली गाड़ियों पर कोई पहचान चिन्ह नहीं होता था। बिना इनवॉइस (वैध बिल) के ही सामान को बाजार में खपाया जा रहा था।
कई कारोबारी बहुत बड़ा बिजनेस करने के बावजूद या तो जीएसटी रिटर्न (GST Return) भर ही नहीं रहे थे, या फिर असली कमाई को छुपाकर बेहद कम टर्नओवर दिखा रहे थे।
पहले की रेकी, फिर बोला धावा
अब तक की जांच में अभनपुर के कोलर स्थित एक बिस्किट फैक्ट्री, सेजबहार क्षेत्र के किराना व बेकरी कारोबारी और कुछ पोल्ट्री संचालकों से 1 करोड़ रूपए की कर चोरी पकड़ी जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी चल रही है, इसलिए यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
अब सीधे जेल जाने की नौबत
आगे और बड़े खुलासे होंगे - जीएसटी कमिश्नर
हमें शहर के बाहरी इलाकों (आउटर) में बड़े पैमाने पर बिना टैक्स दिए कारोबार चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह विशेष अभियान शुरू किया गया। शुरुआती जांच में ही लाखों-करोड़ों की टैक्स चोरी सामने आ चुकी है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। टैक्स चोरी और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। स्टेट जीएसटी आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा
FAQ
- रायपुर में GST रेड में कितनी टैक्स चोरी का खुलासा हुआ?
रायपुर जिले के आरंग और अभनपुर क्षेत्र में जीएसटी विभाग की छापेमारी के दौरान करीब 1 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। - टैक्स चोरी पर क्या कार्रवाई होती है?
टैक्स चोरी पाए जाने पर जीएसटी विभाग जांच करता है और दोषी पाए जाने पर बकाया टैक्स वसूला जाता है, साथ ही जुर्माना लगाया जाता है। गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी और जेल की सजा तक का प्रावधान भी होता है।
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