भू-माफिया गुरूचरण सिंह होरा की गिरफ्तारी की मांग तेज, पीड़ित संघ ने ACS और DGP को सौंपा ज्ञापन

रायपुर के कुख्यात भू-माफिया गुरूचरण सिंह होरा और उसके गिरोह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। पीड़ित संघ ने ACS मनोज पिंगुआ और DGP अरुण देव गौतम को ज्ञापन सौंपकर एक्शन की मांग की है

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Harrison Masih
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Raipur. राजधानी रायपुर के बहुचर्चित भू-माफिया गुरुचरण सिंह होरा और उसके संगठित गिरोह के सदस्यों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज गुरूचरण सिंह होरा पीड़ित संघ के सदस्यों ने पहल की। पीड़ितों ने मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ और पुलिस मुख्यालय में DGP अरूण देव गौतम से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की गई है।

गिरोह बनाकर जमीनों का फर्जीवाड़ा

ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि भू-माफिया गुरूचरण सिंह होरा एक संगठित गिरोह बनाकर रायपुर में सैकड़ों जमीनों की अफरा-तफरी कर रहा है। आरोप है कि पूर्ववर्ती शासन काल में इस गिरोह का मुखिया एक सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी अनिल टुटेजा थे। होरा की संलिप्तता शराब और जमीनों के अवैध कारोबार में बताई गई है।

राजस्व विभाग की सांठ-गांठ का आरोप

पीड़ित संघ के अनुसार, गुरूचरण सिंह होरा (Gurucharan Singh Hora) राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करता है और आम जनता तथा गरीब कृषकों की जमीनें हड़पता है। मध्यम वर्ग के लोगों की जमीनों पर भी वह लोहे का बोर्ड लगाकर अपनी मिल्कियत का दावा करता है।

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मुख्य सहयोगी और प्रोटेक्शन मनी

आरोप है कि गिरोह करोड़ों रुपयों की प्रोटेक्शन मनी भी वसूलता है। इस कार्य में शहनाज अली नाम की एक महिला सहयोगी भी शामिल है, जिसने कथित तौर पर कई मुस्लिम महिलाओं का गैंग बनाकर रखा है और वह सभी अवैधानिक कार्य, अवैध कब्जा और गुंडागर्दी में शामिल रहती है।

सिविल लाईन्स थाने में दर्ज मामला

एक माह पूर्व, सिविल लाईन्स थाने में गुरूचरण सिंह होरा और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं - 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी), 506 (धमकी) और 34 (साझा इरादा) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

19 साल पहले मरी महिला को जीवित बताकर रजिस्ट्री

यह मामला विशेष रूप से चर्चित है, जहां गुरूचरण सिंह होरा ने फर्जी दस्तावेज बनाकर एक गरीब सब्जीवाली चमारिन बाई को उसकी मृत्यु के 19 वर्ष पश्चात जीवित बताकर जमीन की रजिस्ट्री अपने रिश्तेदारों के नाम पर करवा ली थी।माननीय न्यायालय ने इस रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है। न्यायालय ने गुरूचरण सिंह होरा और अनिल टुटेजा के परिवारों के उस जमीन में प्रवेश करने पर स्थायी रूप से निषेधाज्ञा (Stay) आदेश भी पारित किया है।

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गरीब प्लॉट धारकों को किया जा रहा परेशान

यह भी शिकायत की गई है कि जिन गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों ने 500, 700 या 1000 वर्गफीट के छोटे प्लॉट खरीदे थे, उन्हें गुंडागर्दी करके मकान बनाने से रोका गया और उन पर पत्थरबाजी भी करवाई गई। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन को औने-पौने दामों पर हड़पने का प्रयास किया गया। पुलिस जांच में ये शिकायतें सत्य पाई गई थीं, जिसके आधार पर अपराध दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी न होने से निराशा और मनोबल में वृद्धि

पीड़ित संघ ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि अपराध दर्ज होने के बावजूद आज दिनांक तक भू-माफिया गुरूचरण सिंह होरा और उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे पीड़ितों में गहरी निराशा है और आरोपियों का मनोबल बढ़ रहा है। संघ ने मांग की है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अन्य अपराधियों की तरह उनका जुलूस निकाला जाए, ताकि आम जनता में कानून का भय और विश्वास स्थापित हो सके। यह देखना होगा कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इस गंभीर मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या पीड़ित संघ की मांगें जल्द पूरी होती हैं।

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