रायपुर में भी नो हेलमेट,नो पेट्रोल अभियान शुरू, इस दिन से लागू होगा नियम...

रायपुर में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” अभियान लागू होगा। अब सभी दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट आने वाले चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

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Harrison Masih
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राजधानी रायपुर में अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 सितंबर 2025 से शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने सामाजिक हित और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है।

पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने इस अभियान को “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नाम दिया है और इसे शहर में सख्ती से लागू करने का निर्णय किया है। एसोसिएशन का मानना है कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं और उन में हो रही मौतों की संख्या को कम करने में मदद करेगा।

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रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन का अभियान

इस नियम को लागू करने के पीछे रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन का हाथ है। एसोसिएशन ने इसे “नो हेलमेट नो पेट्रोल” अभियान के रूप में लॉन्च किया है। अभियान का उद्देश्य है कि लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट पहनें।

नियम के पालन और विवाद की स्थिति

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई चालक बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आता है, तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। यदि कोई जबरदस्ती पेट्रोल मांगता है या विवाद करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी पेट्रोल पंपों को इस नियम के पालन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

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सड़क हादसों की वजह से उठाया कदम

पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट ने बताया कि राजधानी में हाल के दिनों में कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इन हादसों में अधिकांश दोपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं।

नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान क्या है?

  1. हेलमेट पहनना अनिवार्य: दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए अनिवार्य होगा।

  2. 1 सितंबर से लागू: रायपुर में 1 सितंबर से “नो हेलमेट नो पेट्रोल” अभियान लागू होगा।
  3. बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा: बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आने वाले चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

  4. सड़क दुर्घटनाओं में कमी: अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और उनकी वजह से होने वाली मौतों को कम करना है।

  5. कानूनी कार्रवाई: नियम उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन और जनता से सहयोग की अपील

एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपकर अभियान के समर्थन और सहयोग की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि यह नियम केवल पेट्रोल पंपों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों जैसे दुर्ग और भिलाई में यह अभियान पहले ही लागू किया जा चुका है और अब रायपुर में भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।रायपुर पेट्रोल नियम

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