शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार रायपुर का सहायक शिक्षक तीरित राम निलंबित, 48 घंटे जेल में रहने पर DEO का एक्शन

Umeshwari Baghel | Sept 19, 2026, 16:40 IST
Share
raipur-teacher-suspended-liquor-case<br>
raipur-teacher-suspended-liquor-case

रायपुर के गुल्लू शराब केस में गिरफ्तार सहायक शिक्षक तीरित राम बांधे को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने के बाद DEO ने सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की। शिक्षक समेत सात लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज है।

समझें क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में शराब परिवहन के एक मामले में गिरफ्तार सहायक शिक्षक तीरित राम बांधे पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग ने यह कदम सेवा नियमों के तहत उठाया है। शिक्षक 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे थे।

तीरित राम बांधे रायपुर जिले के अमोदी प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही वह संकुल समन्वयक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की रिपोर्ट मंगाई। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी जी. सतीश कुमार ने निलंबन आदेश जारी किया।


गुल्लू शराब दुकान से अवैध परिवहन का मामला

मामला आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम गुल्लू स्थित शासकीय शराब दुकान से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार शराब के अवैध परिवहन की सूचना मिलने के बाद टीम ने कार्रवाई की थी। आरंग पुलिस ने रानीसागर क्षेत्र में घेराबंदी कर एक अर्टिगा कार को रोका था।

पुलिस जांच के दौरान वाहन से देशी मसाला शराब बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार कार में 160 पाव शराब मिली थी। इसकी मात्रा करीब 28.800 बल्क लीटर बताई गई है। जब्त शराब की कीमत करीब 16 हजार रुपए आंकी गई। वहीं वाहन की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई है।


शिक्षक समेत सात आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने शराब दुकान से जुड़े कर्मचारियों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में शराब दुकान सुपरवाइजर, सेल्समैन, मल्टी वर्कर, वाहन चालक और अन्य लोग शामिल हैं।

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद सभी को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


48 घंटे हिरासत का नियम बना आधार

शिक्षा विभागके अधिकारियों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर सेवा नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रावधान के तहत शिक्षक तीरित राम बांधे के खिलाफ कार्रवाई की गई।

निलंबन आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन सेवा संबंधी कार्रवाई है। यह आपराधिक मामले में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।


तिल्दा BEO कार्यालय बनाया मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी तिल्दा कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार उन्हें नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। शिक्षा विभाग ने भी न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच की स्थिति के अनुसार आगे निर्णय लेने की बात कही है।

  1. शिक्षक तीरित राम बांधे को क्यों निलंबित किया गया है?
    तीरित राम बांधे को शराब परिवहन के मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण सेवा नियमों के तहत यह कार्रवाई की।
  2. इस मामले में पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है?
    पुलिस ने शराब दुकान से जुड़े कर्मचारियों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शराब दुकान का सुपरवाइजर, सेल्समैन, मल्टी वर्कर और वाहन चालक शामिल हैं।
  3. निलंबन के दौरान शिक्षक का मुख्यालय कहाँ होगा?
    निलंबन के दौरान शिक्षक तीरित राम बांधे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी तिल्दा कार्यालय निर्धारित किया गया है और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
Tags:
  • शिक्षक निलंबन
  • रायपुर शिक्षक कार्रवाई
  • रायपुर शराब तस्करी केस
  • छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग
  • DEO की कार्रवाई
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब

By Umeshwari Baghel

अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब
RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान

By Ashish Bhardwaj

RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान
वेदांता ग्रुप को जल्द नया और युवा नेतृत्व मिलेगा: प्रिया अग्रवाल हेब्बर हो सकती हैं उत्तराधिकारी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?

By Arohi Raj

वेदांता ग्रुप को जल्द नया और युवा नेतृत्व मिलेगा: प्रिया अग्रवाल हेब्बर हो सकती हैं उत्तराधिकारी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?
हाईकोर्ट की फटकार से जागा स्वास्थ्य विभाग: सचिव अमित कटारिया पर लगा जुर्माना, लापरवाही में कांकेर CMHO सस्पेंड

By Umeshwari Baghel

हाईकोर्ट की फटकार से जागा स्वास्थ्य विभाग: सचिव अमित कटारिया पर लगा जुर्माना, लापरवाही में कांकेर CMHO सस्पेंड
बंटी नागर सुसाइड केस: रियल एस्टेट कारोबारी की मौत पर तीन महिलाएं पुलिस के राडार पर

By Sanjay Gupta

बंटी नागर सुसाइड केस: रियल एस्टेट कारोबारी की मौत पर तीन महिलाएं पुलिस के राडार पर