सदर बाजार की वक्फ दुकान पर कब्जा, 45 दिन में खाली करने का आदेश
VINAY VERMA | Aug 20, 2026, 17:36 IST
रायपुर में वक्फ जमीन पर बेदखली का फरमान
रायपुर सदर बाजार की वक्फ संपत्ति विवाद में राज्य वक्फ अधिकरण ने बड़ा फैसला दिया है। कब्जाधारी को 45 दिन में दुकान और गोदाम खाली कर वक्फ संस्था को सौंपने का आदेश दिया गया है।
Raipur। राजधानी के सबसे व्यस्त कारोबारी इलाके सदर बाजार में वक्फ संपत्ति पर कब्जे के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने बड़ा फैसला सुनाया है। अधिकरण ने वक्फ संपत्ति पर काबिज कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर दुकान और गोदाम खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का आदेश दिया है। 28 जुलाई 2026 को पारित इस आदेश से वक्फ संपत्तियों पर लंबे समय से चले आ रहे कब्जों को लेकर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है।
मामला अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति का है। सदर बाजार में स्थित मकान नंबर 923 और 924, करीब 900 वर्गफुट जमीन तथा मकान नंबर 523 और 524 में बने दुकान और गोदाम को लेकर विवाद था। वक्फ बोर्ड के मुताबिक, इन संपत्तियों पर सुभाष चंद्र जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स का अवैध कब्जा था।
अवैध कब्जा हटाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की थी। बोर्ड ने सुभाष चंद्र जैन के खिलाफ आदेश जारी कर संपत्ति खाली करने के निर्देश दिए थे।
बोर्ड के आदेश के खिलाफ चले विवाद में राज्य वक्फ अधिकरण ने अब बोर्ड की कार्रवाई को सही माना है। पीठ ने कब्जाधारी को 45 दिन के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। आदेश पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री, सदस्य हामिद हुसैन खान और वी.के. राजपूत की पीठ ने सर्वसम्मति से पारित किया।
इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की वक्फ संपत्तियों को कब्जामुक्त कराने की दिशा में अहम कदम बताया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत होगी। बोर्ड का दावा है कि प्रदेश में जहां भी वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, वहां कार्रवाई तेज की जा रही है।
सदर बाजार रायपुर की संपत्ति पर आया यह फैसला दूसरे कब्जाधारियों के लिए भी साफ संदेश माना जा रहा है। बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों की पहचान कर उन पर हुए कब्जों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की तैयारी में है। यानी लंबे समय से विवादों में फंसी वक्फ जमीन और दुकानों को लेकर अब मामला सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने वाला है।
वक्फ संपत्तियों पर सर्जिकल स्ट्राइक; 5000 करोड़ के घोटाले की होगी CBI जांच, अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप
KBC में छत्तीसगढ़ के योगेश साहू ने जीते 50 लाख, IIT बॉम्बे में रह चुके हैं टॉपर
वक्फ जमीनों के सर्वे पर आरिफ मसूद का विरोध, रोकने की मांग
रायपुर नाला हादसा: करोड़ों का बजट फेल, अमलीडीह के खुले नाले ने ली मासूम की जान
सदर बाजार की संपत्ति पर विवाद
बोर्ड के आदेश को मिली हरी झंडी
अधिकरण ने कब्जे पर कसा शिकंजा
वक्फ संपत्तियों पर अब तेज होगी कार्रवाई
कब्जेदारों को सीधा संदेश
FAQ
- रायपुर सदर बाजार वक्फ संपत्ति मामले में क्या फैसला आया है?
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने कब्जाधारी को 45 दिन में दुकान और गोदाम खाली करने का आदेश दिया है। - यह वक्फ संपत्ति किस संस्था की है?
यह संपत्ति अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति है। - वक्फ बोर्ड ने किस कानून के तहत कार्रवाई की थी?
वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कब्जा हटाने की कार्रवाई की थी।
ये खबरें भी पढ़े...
KBC में छत्तीसगढ़ के योगेश साहू ने जीते 50 लाख, IIT बॉम्बे में रह चुके हैं टॉपर
वक्फ जमीनों के सर्वे पर आरिफ मसूद का विरोध, रोकने की मांग
रायपुर नाला हादसा: करोड़ों का बजट फेल, अमलीडीह के खुले नाले ने ली मासूम की जान
स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को 62 साल तक नौकरी का हक नहीं, 60 में ही होगा रिटायरमेंट, HC से 14 याचिकाएं खारिज
By Neel Tiwari
Rent A Garba Partner: गरबा में पार्टनर भी किराए पर? भोपाल-इंदौर में अनोखा ट्रेंड वायरल
By Sumit Kumar
भ्रष्टाचार के खिलाफ जयपुर ACB की ट्रैप कार्रवाई, वनपाल और वनरक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
By Jageshwar prasad
नाजिया इलाही खान उज्जैन में तर्पण करेंगी, क्या अपनाएंगी सनातन धर्म? भाजपा प्रवक्ता ने दिए ये संकेत
By Sandeep Kumar
एक साल से दस्तावेज पढ़ रही CBI 1000 करोड़ के समाज कल्याण घोटाले में चार्जशीट का इंतजार, बड़े IAS नामों से सवाल
By VINAY VERMA
राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में दो नेताओं की एंट्री, गोपाल गुर्जर और नेम सिंह फौजदार की घर वापसी
By Saurabh Mishra
सोडाला जेडीए अतिक्रमण विरोध तीसरे दिन भी जारी: जेडीए की अर्थी निकाली, 160 फीट चौड़ीकरण पर सवाल
By Jyoti Mahender Bhardwaj