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Rama Builder Project Amlidih Raipur : अमलीडीह में कॉलेज बनने के लिए प्रस्तावित 9 एकड़ सरकारी जमीन को रामा बिल्डर्स को आवंटित करने के मामले में रायपुर कमिश्नर ने सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कमिश्नर ने इस जमीन के आवंटन को निरस्त करने की सिफारिश की है। अब यह तय है कि इस जमीन पर कॉलेज ही बनेगा। बीजेपी विधायक ने इसकी शिकायत सीएम से की थी। इसके बाद रायपुर कमिश्नर को इसकी जांच सौंपी गई थी। कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब तक न तो उस जमीन का डायवर्जन किया गया है और न ही उसका लीज एग्रीमेंट हुआ है।
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यह है पूरा मामला :
रायपुर के अमलीडीह की सरकारी जमीन को रामा बिल्डर्स को आवंटित कर दी गई। यह 150 करोड़ की 9 एकड़ जमीन है। यह जमीन बेशकीमती इसलिए है क्योंकि यह एक्सप्रेस वे से लगी हुई है। पिछली भूपेश सरकार ने इस जमीन को कॉलेज के लिए आरक्षित किया गया था। लेकिन कॉलेज की जगह इस जमीन पर कॉलोनी कटने लगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रामा बिल्डर्स बीजेपी के बड़े विधायक और पूर्व मंत्री के करीबी माने जाते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामा बिल्डकॉन को सरकार ने करोड़ों की जमीन दे दी। इस मामले में रायपुर नगर निगम की महापौर परिषद यानी एमआईसी मेंबर्स ने गंभीर सवाल उठाए । इस प्लॉट को स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आरक्षित किया गया था। बिल्डर को जमीन दिए जाने का विरोध सड़कों पर आ गया । बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू इस पूरे मामले को सीएम के संज्ञान में लेकर आए। यह मामला नई सरकार बनने के बाद का है। जून 2024 में यह पूरा खेला किया गया था।
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ये है राम बिल्डर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामा बिल्डकॉन के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रामा बिल्डकॉन में बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में कद्दावर विधायक का भी हस्तक्षेप है। रामा बिल्डकॉन का रायपुर और बिलासपुर में बड़े पैमाने पर व्यापार फैला हुआ है। रामा वर्ल्ड, रामा ग्रीन्स, रामा हाई स्ट्रीट, विधानसभा रोड में स्थित स्वर्ण भूमि और रामा ईको जैसे बड़े प्रोजेक्ट रामा बिल्डकॉन के ही बताए जा रहे हैं।
राजस्व विभाग की ओर से 28 जून 2024 को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के बाद ही रामा बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर राजेश अग्रवाल तहसील व जिला रायपुर को भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन की सशर्त मंजूरी दी। भूमि उपयोग या लैंड यूज को लेकर शर्तें आदेश में लिखी गई हैं।
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इसके अनुसार अमलीडीह का यह प्लॉट तभी रामा बिल्डकान को नियमानुसार लीज पर दिया जा सकता है, जब इसका लैंड यूज विधिवत चेंज किया जाए, क्योंकि यह भूखंड शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आरक्षित है और इसे आवासीय में डायवर्ट करना होगा। अफसरों का कहना है कि लीज या आवंटन का आदेश राजस्व विभाग ने किया है, लेकिन यह शर्त इतनी सख्त है कि इसे पूरी किए बिना रामा बिल्डकॉन को जमीन ट्रांसफर होना मुश्किल है। यही कारण है कि उस जमीन का अब तक डायवर्जन नहीं हो पाया। अब यह ज़मीन वापस कॉलेज बनाने के लिए आरक्षित हो सकेगी।