युक्तियुक्तकरण विवाद: हाईकोर्ट में 138 शिक्षकों की याचिकाएं खारिज,18 जुलाई का मिला अल्टीमेटम

147 शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। 138 याचिकाएं खारिज, कार्यभार न संभालने पर 18 जुलाई तक निलंबन का निर्देश जारी किया गया है।

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Harrison Masih
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Rationalization dispute 18th July ultimatum given 138 teachers
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छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर लंबित विवाद पर अब स्पष्ट निर्देश आ गए हैं। रायगढ़ जिले में शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर जारी आदेश के खिलाफ 147 शिक्षकों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को इन सभी मामलों में सुनवाई हुई, जिसमें से 138 मामलों को खारिज कर दिया गया है, जबकि केवल 9 मामलों को मान्य माना गया। इस 138 शिक्षकों के लिए अल्टीमेटम जारी किया गया है। 

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क्या है पूरा मामला?

शिक्षकों की समुचित पदस्थापना के लिए जिला स्तरीय समिति ने युक्तियुक्तकरण के तहत काउंसलिंग के बाद नए पदस्थापन आदेश जारी किए थे। लेकिन कई शिक्षकों ने इन आदेशों को अस्वीकार करते हुए इसे चुनौती दी और कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया।

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हाईकोर्ट का फैसला:

147 में से 138 याचिकाएं अमान्य कर दी गई हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिला समिति द्वारा की गई प्रक्रिया वैध है। अब इन शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में जाकर नया कार्यभार 18 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से ग्रहण करना होगा।

 

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  1. 147 शिक्षकों ने किया था युक्तियुक्तकरण का विरोध:
    कोर्ट में याचिका लगाकर नई पदस्थापना को चुनौती दी गई थी।

  2. 138 याचिकाएं हुईं खारिज, सिर्फ 9 को मिली राहत:
    कोर्ट ने अधिकांश मामलों को अमान्य ठहराया।

  3. 18 जुलाई तक कार्यभार संभालने का निर्देश:
    तय तारीख तक स्कूलों में ज्वॉइनिंग जरूरी।

  4. नहीं माने तो निलंबन तय:
    जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

  5. युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया वैध मानी गई:
    कोर्ट ने जिला समिति की प्रक्रिया को सही बताया।

 

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कार्यभार नहीं लिया तो निलंबन तय:

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है, उन्हें 18 जुलाई तक समय दिया जाए। यदि तय समय-सीमा तक वे कार्यभार नहीं संभालते हैं तो उनके निलंबन का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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