सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म मामले में 12 साल की सजा

छत्तीसगढ़ की सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। धर्मेंद्र जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आरोप था कि 2022 में राजपरिवार की एक महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म किया।

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Krishna Kumar Sikander
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Sakti princely state's king and BJP leader Dharmendra Singh sentenced to 12 years in rape case the sootr
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छत्तीसगढ़ की सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। धर्मेंद्र, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, पर आरोप था कि उन्होंने 2022 में राजपरिवार की एक महिला के घर में जबरन घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज 

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घटना के बाद से फरार धर्मेंद्र के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। तीन साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत 7 साल और धारा 450 (घर में जबरन घुसपैठ) के तहत 5 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अतिरिक्त, उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

धर्मेंद्र सिंह और राजपरिवार में विवाद

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धर्मेंद्र सिंह को दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने गोद लिया था और उन्हें 19 अक्टूबर 2021 को सक्ती रियासत का पांचवां राजा घोषित किया गया। बताया जाता है कि धर्मेंद्र पूर्व राजपरिवार के बावर्ची के पुत्र हैं। उनके राजा बनने से राजपरिवार में तीखे मतभेद उभरे, और रानी गीता ने उन्हें अपना पुत्र मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया था।
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