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बिलासपुर। एसईसीएल के खिलाफ पुनर्वास नीति के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर की गई अपील पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए साफ कर दिया कि जमीन के अधिग्रहण की तारीख पर प्रभावशील पुनर्वास नीति के मुताबिक ही प्रभावितों को फायदा मिलेगा ।
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पात्र व्यक्तियों को मिले रोजगार और पुनर्वास
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि पुनर्वास नीति के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावितों को रोजगार देना एसईसीएल की जिम्मेदारी है। इसके लिए यह नहीं देखा जाएगा कि अधिग्रहण किस नियम के तहत हुआ है। जमीन अधिग्रहण की तारीख पर जो नीति प्रभावशील थी, उसके मुताबिक पात्र व्यक्तियों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ मिलना चाहिए। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है।
'अलग रुख अपनाने की जरूरत नहीं'
कोर्ट ने साफ किया कि एसईसीएल की ओर से दायर इस अपील में उठाए गए मुद्दे पहले ही प्यारे लाल मामले में निचली अदालत द्वारा तय किए जा चुके हैं और उस फैसले को चुनौती भी नहीं दी गई है। ऐसे में अपील में उठाए गए तर्कों में कोई नवीनता नहीं है, जिससे डिवीजन बेंच को पूर्व के निर्णय से अलग रुख अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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पुनर्वास और रोजगार मौलिक अधिकार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कोर्ट ने अपने फैसले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया, जिसमें यह साफ किया गया है कि पुनर्वास और रोजगार का अधिकार भूमि अधिग्रहण के साथ जुड़ा मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी प्रकार की नीति में बदलाव के आधार पर छीना नहीं जा सकता।
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नियम के मुताबिक हो प्रकरण का निपटारा: HC
डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि SECL की अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे दिए पिछले वक्त में दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व निर्णय दिनांक 29 जुलाई 2025 के अनुसार ही इस प्रकरण का निपटारा किया जाएगा।
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