पुलिस प्रमोशन में बड़ा खेल! वर्दी वालों का प्रमोशन, चहेतों के लिए बदले नियम
VINAY VERMA | Jun 22, 2026, 13:45 IST
पुलिस प्रमोशन विवाद 2026
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में प्रमोशन व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि SI से इंस्पेक्टर और ASI से SI पदोन्नति में नियमों की अनदेखी की जा रही है, और सीधी भर्ती अधिकारियों को अधिक लाभ दिया जा रहा है।
समझें क्या है पूरा मामला
- प्रमोशन कोटे में सीधी भर्ती अधिकारियों को लाभ
- 5 साल बाद भी कई SI नहीं बन पा रहे इंस्पेक्टर
- ASI से एसआई प्रमोशन में भी यही स्थिति
- पुलिस मुख्यालय की भूमिका पर उठ रहे सवाल
प्रमोशन के नियमों पर उठे सवाल
5 साल वालों का हक, 8 साल वालों को फायदा
सैकड़ों SI प्रमोशन का कर रहे इंतजार
कोटे का गणित भी बना विवाद की वजह
ASI से SI प्रमोशन में भी वही कहानी
PHQ तक पहुंचा मामला, समाधान अब भी बाकी
FAQ
छत्तीसगढ़ पुलिस प्रमोशन प्रमोशन विवाद क्या है?
छत्तीसगढ़ पुलिस प्रमोशन विवाद वह स्थिति है जिसमें SI से इंस्पेक्टर और ASI से SI पदोन्नति में नियमों के पालन, कोटे के संतुलन और पात्र अधिकारियों को समय पर प्रमोशन न मिलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।- SI से इंस्पेक्टर बनने के नियम क्या हैं?
नियमों के अनुसार प्रमोशन से बने SI को लगभग 5 साल की सेवा के बाद इंस्पेक्टर पद के लिए पात्र माना जाता है, जबकि सीधी भर्ती वाले SI को सामान्यतः 8 साल बाद पात्रता मिलती है।
ये खबरें भी पढ़ें...
पदोन्नति विवाद कोर्ट में, सामान्य वर्ग की मांग: 36% से ज्यादा आरक्षण नहीं
एक ही थाने में वर्षों से जमे पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज! प्रदेशभर में शुरू होगी नई पोस्टिंग कवायद
ChatGPT की मदद से PSC पोर्टल में सेंध लगाने वाला माइनिंग इंजीनियर अरेस्ट, तरीका जान चौंक गई पुलिस
FAQ
- छत्तीसगढ़ पुलिस प्रमोशन प्रमोशन विवाद क्या है?
छत्तीसगढ़ पुलिस प्रमोशन विवाद वह स्थिति है जिसमें SI से इंस्पेक्टर और ASI से SI पदोन्नति में नियमों के पालन, कोटे के संतुलन और पात्र अधिकारियों को समय पर प्रमोशन न मिलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। - SI से इंस्पेक्टर बनने के नियम क्या हैं?
नियमों के अनुसार प्रमोशन से बने SI को लगभग 5 साल की सेवा के बाद इंस्पेक्टर पद के लिए पात्र माना जाता है, जबकि सीधी भर्ती वाले SI को सामान्यतः 8 साल बाद पात्रता मिलती है।
FAQ
- छत्तीसगढ़ पुलिस प्रमोशन प्रमोशन विवाद क्या है?
छत्तीसगढ़ पुलिस प्रमोशन विवाद वह स्थिति है जिसमें SI से इंस्पेक्टर और ASI से SI पदोन्नति में नियमों के पालन, पात्र अधिकारियों को समय पर प्रमोशन न मिलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। - SI से इंस्पेक्टर बनने के नियम क्या हैं?
नियमों के अनुसार प्रमोशन से बने SI को लगभग 5 साल की सेवा के बाद इंस्पेक्टर पद के लिए पात्र माना जाता है, जबकि सीधी भर्ती वाले SI को सामान्यतः 8 साल बाद पात्रता मिलती है।
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari