बेटे ने की पिता की हत्या, शादी नहीं कराने से था नाराज, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
कोरबा जिले में एक युवक ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि पिता उसकी शादी नहीं करवा रहे थे। हत्या के करीब 11 महीने बाद कोर्ट ने आरोपी बेटे को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक युवक ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि पिता उसकी शादी नहीं करवा रहे थे। हत्या के करीब 11 महीने बाद कोर्ट ने आरोपी बेटे को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
घटना बालको थाना क्षेत्र के दोंदरो गांव की है। आरोपी अशोक केवट (30) ने 16 जून 2024 की रात अपने पिता दिलचंद केवट (55) की सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। अशोक, अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा है। उसके दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और वे अलग रहते थे, जबकि अशोक अपने पिता के साथ ही रहता था।
पुलिस के अनुसार, अशोक लंबे समय से चाहता था कि उसके पिता उसकी शादी कराएं। लेकिन कई बार बात चलने के बावजूद उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। घटना वाली रात दोनों ने खाना खाया और फिर बिस्तर पर लेटे। इसी दौरान अशोक ने फिर से शादी की बात छेड़ी। कहासुनी बढ़ने पर उसने गुस्से में आकर पास में रखी कुल्हाड़ी से पिता पर वार कर दिया।
दिलचंद केवट की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद अशोक खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर गली में चिल्लाते हुए निकला और लोगों से बोला — “मेरी शादी नहीं कराई, इसलिए मैंने पिता को मार डाला।” इसके बाद वह गांव के पास एक स्कूल में जाकर छिप गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की सुनवाई कोरबा जिला सत्र न्यायालय में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में हुई। शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी ने बताया कि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अशोक को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई गई।
उत्तर: यह वारदात 16 जून 2024 की रात छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र के दोंदरो गांव में हुई थी।
2. हत्या का कारण क्या था?
उत्तर: आरोपी अशोक केवट शादी नहीं होने से परेशान था और पिता पर शादी न कराने का आरोप लगाता रहा। इसी बात को लेकर हुए विवाद में उसने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।
3. अदालत ने आरोपी को क्या सजा सुनाई है?
उत्तर: कोरबा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने अशोक केवट को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है।
son killed father | Life imprisonment | Korba Crime News | chattisgarh | कोरबा में बेटे ने की पिता की हत्या | कोरबा क्राइम न्यूज | छत्तीसगढ़