सौतेली बेटी से दुष्कर्म : कलयुगी पिता को मिली उम्रकैद की सजा
Aishwarya Dwivedi | Jun 24, 2026, 11:22 IST
सौतेले पिता को बलात्कार के मामले में उम्रकैद
बिलासपुर में सौतेली बेटी को गर्भवती करने वाले कलयुगी पिता को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। मितानिन की सतर्कता और डीएनए टेस्ट से जुर्म साबित हुआ।
समझें क्या है पूरा मामला
दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली सजा
यह फैसला बिलासपुर जिला न्यायालय में स्थित विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने आरोपी के कृत्य पर बहुत सख्त और तल्ख टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं है। यह एक मासूम बच्ची के विश्वास और संरक्षण के अधिकार का घोर उल्लंघन है।
कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
कोरोना काल में बदला परिवार का जीवन
महिला ने अपने और बच्ची के सहारे के लिए एक दूसरा रास्ता चुना। उसने आरोपी व्यक्ति के साथ पारंपरिक 'चूड़ी विवाह' कर लिया। इसके बाद दोनों पति-पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे। कुछ समय बाद आरोपी अपनी आजीविका चलाने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है।
मुंबई की इमारत में सुरक्षा गार्ड की नौकरी
मितानिन की सूझबूझ से खुला राज
मितानिन को तुरंत किसी अनहोनी का संदेह हुआ। उन्होंने बिना देरी किए इस बात की जानकारी बच्ची की मां को दी। मितानिन ने मां को सलाह दी कि वह बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर जाए। इसके बाद मां अपनी बेटी को जांच के लिए सिम्स (SIMS) अस्पताल लेकर पहुंची।
सोनोग्राफी रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
इसके बाद 16 जुलाई 2024 को रतनपुर थाने में मामले की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी। शुरुआत में बच्ची की मां को कुछ स्थानीय नशेड़ी युवकों पर शक था।
पुलिस अधिकारी को हुआ सौतेले पिता पर शक
सच्चाई को सामने लाने के लिए पुलिस ने एक ठोस वैज्ञानिक तरीका अपनाया। पुलिस ने नवजात शिशु और आरोपी पिता के रक्त के नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को जांच के लिए रायपुर स्थित राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।
TIMELINE
- कोरोना काल (प्रारंभिक बिंदु): पीड़िता के पिता की मृत्यु ➔ मां ने आरोपी के साथ 'चूड़ी विवाह' किया।
- पलायन (मुंबई): आरोपी परिवार को मुंबई ले गया➔ सुरक्षा गार्ड की नौकरी के दौरान सौतेली बेटी से दुष्कर्म शुरू।
- दिसंबर (वापसी): परिवार छत्तीसगढ़ के रतनपुर लौटा।
- आयुष्मान सर्वे: मितानिन स्मृति गोपाल को बच्ची पर संदेह हुआ ➔ मां को अस्पताल जाने की सलाह दी।
- सिम्स (SIMS) अस्पताल: सोनोग्राफी में खुलासा हुआ कि 11 वर्षीय बच्ची 8 महीने की गर्भवती है।
- 16 जुलाई 2024: रतनपुर थाने में FIR दर्ज ➔ थाना प्रभारी रजनीश सिंह ने सौतेले पिता को हिरासत में लिया।
- वैज्ञानिक जांच: नवजात और आरोपी का डीएनए (DNA) टेस्ट हुआ ➔ रायपुर फॉरेंसिक लैब से जुर्म साबित।
- अदालत का फैसला: विशेष पॉक्सो कोर्ट (न्यायाधीश पूजा जायसवाल) द्वारा आरोपी को मरते दम तक जेल और 7 लाख रुपए मुआवजे की सजा।
FAQ
- पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) का पूरा नाम क्या है और यह कब लागू हुआ था?
उत्तर: POCSO का पूरा नाम "Protection of Children from Sexual Offences Act" (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) है। यह कानून भारत में 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। - पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत 'बच्चे' या 'नाबालिग' की उम्र क्या तय की गई है?
उत्तर: इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति (लड़का या लड़की) को बच्चा/नाबालिग माना जाता है। - छत्तीसगढ़ में 'मितानिन' (Mitanin) किन्हें कहा जाता है और स्वास्थ्य प्रणाली में इनका क्या स्थान है?
उत्तर: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर काम करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 'मितानिन' कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें ही आशा (ASHA - Accredited Social Health Activist) कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है।
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