CGPSC 2021 : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेदाग अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति
Aishwarya Dwivedi | Jul 14, 2026, 13:05 IST
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला - उम्मीदवार की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने सीजीपीएससी 2021 भर्ती मामले में राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई चार्जशीट से बाहर के बेदाग अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
समझें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
यह याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश उन लोगों के लिए था जिनका नाम जांच के दायरे में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों युवाओं को राहत मिली है।
जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच का रुख
डिवीजन बेंच ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देना चाहती। अदालत ने माना कि सभी योग्य अभ्यर्थियों को रोकना ठीक नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने सरकार की अपील को तुरंत खारिज कर दिया। अब लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है।
कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद
परिणाम आते ही चयन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए थे। इसमें बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के दावे किए गए थे। इसके बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने बिलासपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL – Public Interest Litigation) दायर की थी। उन्होंने पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI – Central Bureau of Investigation) से जांच कराने की मांग की थी।
CGPSC 2021
हाई कोर्ट ने दिया था यह आदेश
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने इस पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल कुछ लोगों के कारण पूरी सूची को दूषित नहीं माना जा सकता। जिन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं, उन्हें बेदाग माना जाएगा। अदालत ने सरकार को इन सभी योग्य अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया था।
नियुक्ति के साथ जुड़ी हैं शर्तें
यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के खिलाफ कोई गलत तथ्य मिलता है, तो कार्रवाई होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्ति मिलने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि अभ्यर्थी को जांच से हमेशा के लिए क्लीन चिट मिल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद इस आदेश का पालन करना होगा।
FAQ
- सुप्रीम कोर्ट ने सीजीपीएससी 2021 मामले में क्या फैसला सुनाया?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट के उस फैसले को सही रखा है, जिसमें बेदाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात कही गई थी। - परीक्षा में चयन को लेकर क्या विवाद था?
उत्तर: वर्ष 2021 की भर्ती में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी समेत 171 पद शामिल थे। परिणाम आने के बाद इसमें भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। - चयनित अभ्यर्थियों को किस शर्त पर नौकरी मिलेगी?
उत्तर: अभ्यर्थियों की नियुक्ति सीबीआई जांच के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। यदि भविष्य में किसी भी चयनित उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्रतिकूल सबूत मिलता है, तो उसकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।
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