गाड़ी की किश्त के लिए पिता की हत्या, खून छुपाने के लिए गोबर से लीप डाला फर्श
Umeshwari Baghel | Jul 15, 2026, 20:05 IST
ससुर को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बेटी-दामाद पर पिता की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल की किश्त के पैसे मांगने पर विवाद हुआ और गमछे से गला घोंटकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई।
समझें क्या है पूरा मामला
वारदात के बाद आरोपियों ने घटना के सबूत मिटाने की कोशिश भी की। पुलिस के मुताबिक जमीन पर गिरे खून के निशानों को छिपाने के लिए फर्श पर गोबर से लीपाई की गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले में पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
दामाद के घर पर मिला था पिता का शव
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या बताया गया।
किश्त के पैसे को लेकर शुरू हुआ था विवाद
पुलिस के अनुसार विवाद बढ़ने के बाद आरोपी बंधन कोरवा और उसकी पत्नी सोन कुंवारी ने कथित रूप से लोहर साय के साथ मारपीट की। आरोप है कि दोनों ने उसके गले में बंधे गमछे से फंदा बनाकर गला घोंट दिया। इसके बाद शव को घर की परछी में छोड़ दिया गया।
साक्ष्य मिटाने की कोशिश का भी आरोप
जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और आरोपियों से भी जानकारी ली। पूछताछ में दोनों ने रुपये को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या करने की बात स्वीकार की।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
परिवार के रिश्ते पर उठे सवाल
IMP FACTS
मृतक: लोहर साय कोरवा
आरोपी: बंधन कोरवा (40) और पत्नी सोन कुंवारी (35)
विवाद का कारण: मोटरसाइकिल की किश्त जमा करने के लिए पैसे मांगना
हत्या का तरीका: गमछे से गला घोंटने का आरोप
सबूत मिटाने का प्रयास: खून के निशान छिपाने के लिए फर्श पर गोबर से लीपाई
घटना की सूचना: 14 जुलाई को पुलिस को दी गई
बरामदगी: शव आरोपी दामाद के घर की परछी से मिला
कार्रवाई: दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया
लागू धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 103(1), 238 और 3(5)
जांच: बतौली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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