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रायपुर संभाग के शिक्षा विभाग में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर के निर्देश पर बुक स्कैनिंग कार्य की समीक्षा हेतु संकुल केंद्र भूकेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सहायक संचालक उषा किरण खलखो एवं सुरेखा थानथराट उपस्थित रहीं।
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मूल शिक्षक मनबोध नंद पर कई गंभीर आरोप
निरीक्षण के दौरान संकुल समन्वयक मनबोध नंद, जो मूल रूप से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पौसरा, विकासखंड बसना (महासमुंद) में पदस्थ हैं, पुस्तक वितरण में चार दिनों की देरी और 8 विद्यालयों में कार्य प्रारंभ न होने जैसी लापरवाहियों पर संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।
इतना ही नहीं, 25 जून को आयोजित ऑनलाइन विभागीय बैठक में भी वे अनुपस्थित पाए गए। जबकि पाठ्यपुस्तकों की डिलीवरी 21 जून को प्राप्त हो चुकी थी, बावजूद इसके वितरण 25 जून को किया गया।
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स्कैनिंग कार्य में लापरवाही, आदेशों की अनदेखी
जांच में पाया गया कि पाठ्यपुस्तकों के स्कैनिंग कार्य में भी मनबोध नंद ने निर्देशों की अवहेलना की और कार्य समय पर प्रारंभ नहीं किया। इन सभी मामलों को शिक्षा विभाग ने गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता माना है।
सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत संभागीय संयुक्त संचालक राकेश कुमार पांडेय ने शिक्षक मनबोध नंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन के दौरान मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन अवधि में नियमानुसार शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। साथ ही उनका मुख्यालय अब विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मगरलोड (धमतरी) नियत किया गया है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिशा-निर्देशों की अनदेखी और कार्य में ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखी जा रही है।
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