17 महीने के बच्चे को जेल में रहने की इजाजत, जानिए क्या है पूरा मामला मामला
Sandeep Kumar | Mar 30, 2025, 23:25 IST
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मध्य प्रदेश के बैतूल में एक 17 महीने के बच्चे को जेल में रहना पड़ेगा। यह फैसला उसके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद लिया गया, जिससे बच्चा अपनी दादी के साथ जेल में रहेगा।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक 17 महीने के बच्चे को जेल में रहना पड़ेगा, यह एक दुर्लभ और गंभीर मामला है। दरअसल इस बच्चे की मां की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पिता और दादा-दादी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया, और अब बच्चा अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं रह सकता है। नाना-नानी ने बच्चे को रखने से इंकार कर दिया, जिससे अदालत ने विशेष परिस्थितियों में उसे अपनी दादी के साथ जेल में रहने की अनुमति दी है।
24 मार्च को आमला थाना क्षेत्र के रंभाखेड़ी गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हुई थी। पुलिस ने महिला के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया और अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस को यह समस्या आई कि बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा, क्योंकि मां की मौत के बाद उसके पिता और दादा-दादी दोनों जेल में हैं।
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यह बच्चा केवल अपनी दादी और पिता के साथ रह सकता है, लेकिन नाना-नानी ने उसे रखने से मना कर दिया। ऐसे में, अदालत ने बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए इस बच्चे को उसकी दादी के साथ जेल में रहने की अनुमति दी।
कोर्ट ने इस मामले में सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए बच्चा की देखभाल के लिए आदेश दिए। अदालत ने बैतूल जिला जेल के अधीक्षक को निर्देशित किया कि वह मैनुअल के अनुसार बच्चे की देखभाल सुनिश्चित करें, जिसमें उसका आहार और अन्य आवश्यक देखभाल शामिल है।
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अधिवक्ता शिवम राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि मृतिका के पति ने मृत पत्नी के अस्थि विसर्जन के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृति दी और उन्हें गांव से ताप्ती घाट मुलताई जाने की अनुमति दी।
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यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे की परवरिश के लिए जेल में रहने की अनुमति दी गई है, जो आमतौर पर असामान्य स्थिति है। कोर्ट ने बच्चे की छोटी उम्र और उसके पालन-पोषण की गंभीरता को समझते हुए यह निर्णय लिया।
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क्या है मामला?
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यह बच्चा केवल अपनी दादी और पिता के साथ रह सकता है, लेकिन नाना-नानी ने उसे रखने से मना कर दिया। ऐसे में, अदालत ने बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए इस बच्चे को उसकी दादी के साथ जेल में रहने की अनुमति दी।
कोर्ट का आदेश और जेल में बच्चे की देखभाल
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अधिवक्ता शिवम राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि मृतिका के पति ने मृत पत्नी के अस्थि विसर्जन के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृति दी और उन्हें गांव से ताप्ती घाट मुलताई जाने की अनुमति दी।
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इस मामले से जुड़ी विशेष बातें
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