ऑनलाइन टैक्स भुगतान पर सरकार देगी 100% छूट, जानें पूरी जानकारी

भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से यह अपील की है कि वे समय पर अपना कर जमा कर दें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का जुर्माना न चुकाना पड़े। निगम ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च के बाद सभी करों में दोगुना शुल्क लिया जाएगा।

author-image
Sandeep Kumar
एडिट
New Update
online-tax-payment-100
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

सरकार ने 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट देने की घोषणा की है। भोपाल नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च तक इन करों का ऑनलाइन भुगतान करें, अन्यथा उन्हें दोगुनी राशि चुकानी होगी। ऑनलाइन भुगतान के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर जा कर प्रॉपर्टी आईडी दर्ज कर कर चुकता किया जा सकता है। ऑफलाइन भुगतान के लिए भी 31 मार्च तक सभी कार्यालय खुले रहेंगे।

जुर्माने से बचने के लिए करें भुगतान

सरकार ने 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभारों के ऑनलाइन भुगतान पर 100 प्रतिशत की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। यह योजना उन सभी करदाताओं के लिए एक बड़ा लाभ लेकर आई है, जो ऑनलाइन माध्यम से कर का भुगतान करना चाहते हैं। भोपाल नगर निगम ने इसे लेकर करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च तक इन करों का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दें, ताकि किसी भी प्रकार के जुर्माने से बचा जा सके।

ये खबर भी पढ़िए... 1 अप्रैल से सस्ती मिलेगी शराब , इस बड़ी शराब कंपनी के पव्वा पर लगा बैन

100 प्रतिशत छूट की योजना

सरकार ने इस योजना के तहत उन नागरिकों को 100 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। अगर कोई करदाता 31 मार्च तक अपनी देय राशि का भुगतान नहीं करता है, तो 1 अप्रैल से उसे दोगुनी राशि चुकानी पड़ेगी। यह विशेष छूट नागरिकों को राहत देने के लिए है, ताकि वे समय पर अपना कर चुकता कर सकें और किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि से बच सकें।

ये खबर भी पढ़िए... 1 अप्रैल से बदलेंगे नियम, आम आदमी के जेब पर पड़ेगा असर, जानें क्या होंगे बदलाव

ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया

ऑनलाइन कर भुगतान के लिए नगर निगम ने एक आसान प्रक्रिया तैयार की है। करदाता नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.bhopalmunicipal.comपर जाकर सीधे संपत्तिकर भुगतान सेक्शन में जा सकते हैं। यहां पर अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करने के बाद वे अपनी देय राशि की जांच कर सकते हैं। भुगतान के लिए डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। भुगतान पूरा होने के बाद करदाता को एक रसीद मिलेगी, जिसे उन्हें डाउनलोड करके सुरक्षित रखना होगा।

ये खबर भी पढ़िए... विधायक पन्नालाल शाक्य का बड़ा बयान, नहीं करुंगा किसी भी हाल में समझौता

ऑफलाइन भुगतान की सुविधा

जो लोग ऑफलाइन तरीके से कर जमा करना चाहते हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। भोपाल नगर निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय 31 मार्च तक खुले रहेंगे। करदाता सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालयों में जाकर संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाते हैं या ऑफलाइन भुगतान की सुविधा लेना चाहते हैं।

ये खबर भी पढ़िए... सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, नहीं लगेगा कोई नया टैक्स, अगले 5 साल में डबल होगा बजट

भोपाल नगर निगम की अपील

भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से यह अपील की है कि वे समय पर अपना कर जमा कर दें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का जुर्माना न चुकाना पड़े। निगम ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च के बाद सभी करों में दोगुना शुल्क लिया जाएगा। इसीलिए नगर निगम ने करदाताओं से 31 मार्च तक भुगतान करने की अपील की है, ताकि कोई भी नागरिक अतिरिक्त शुल्क से बच सके।

MP News भोपाल न्यूज भोपाल नगर निगम एमपी सरकार मध्य प्रदेश Tax एमपी हिंदी न्यूज hindi news ऑनलाइन टैक्स