सुप्रीम छूट के बाद भी 2001 से पुराने शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य, HC पहुंचा मामला
Neel Tiwari | Aug 26, 2026, 16:09 IST
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मध्य प्रदेश में पुराने शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य करने पर विवाद बढ़ गया है। शिक्षा कर्मी उत्थान समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट देने की मांग है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस दिया है।
5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला
- मध्य प्रदेश में पुराने शिक्षकों के TET को लेकर विवाद HC पहुंचा है।
- DPI ने सभी सेवारत शिक्षकों के लिए TET जरूरी किया है।
- याचिका में 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक अलग बताए गए हैं।
- शिक्षा कर्मियों का दावा है कि उनकी नियुक्ति 1998 में हुई थी।
- हाईकोर्ट ने सरकार और दूसरे पक्षों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका के अनुसार इसमें नियुक्ति की तारीख नहीं देखी गई। इसका असर 1998 में नियुक्त शिक्षा कर्मियों पर भी पड़ा। समिति का दावा है कि ऐसे शिक्षक TET से मुक्त हैं। इसका आधार सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले को बनाया गया है। जनहित याचिका में उस फैसले के पैरा 168 का हवाला दिया गया है। समिति के अनुसार इसमें 3 सितंबर 2001 की तारीख अहम है। इसी वजह से पुराने शिक्षा कर्मियों ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
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एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा TET का मामल
DPI ने सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य की TET
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पुराने शिक्षक भी इसमें शामिल कर दिए गए। समिति का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मेल नहीं खाता। उसका दावा है कि 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक अलग श्रेणी में हैं। इसलिए उन पर TET की शर्त लागू नहीं होनी चाहिए। याचिका में दोनों आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 3 सितंबर 2001 है अहम
1998 में नियुक्त हुए शिक्षकों का मामला
2018 के नियमों को लेकर पहले से हाईकोर्ट में मामला है
याचिका के अनुसार सेवा 1998 से गिनने की बात कही गई। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला SLP(C) 2733-2737/2025 में लंबित बताया गया है। याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक नहीं लगाई। हालांकि अवमानना कार्रवाई पर रोक का उल्लेख किया गया है। इस वजह से दोनों मामलों का आपस में संबंध बताया गया है।
TET पास नहीं करने पर खतरे में नौकरी
याचिका में संविधान के कई अधिकारों का भी हवाला है। इनमें अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का मुद्दा उठाया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत पेशे से जुड़े अधिकार का दावा है। समिति ने आदेश को भेदभावपूर्ण भी बताया है।
हाईकोर्ट से की गई यह मांग
याचिका में TET परीक्षा की तारीख 12 अक्टूबर बताई गई है। समिति ने इसे देखते हुए तत्काल राहत मांगी है। उसका कहना है कि परीक्षा नजदीक होने से नुकसान होगा। फिलहाल कोर्ट ने केवल नोटिस जारी किए हैं। इसलिए किसी अंतिम राहत का आदेश नहीं हुआ है।
अब मामले में सबसे बड़ा सवाल क्या है?
2018 के नियमों से जुड़ा लंबित मामला भी चर्चा में आ सकता है। फिलहाल कोर्ट ने याचिका पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। इसलिए 2001 से पहले के सभी शिक्षकों को छूट तय नहीं है। यह अभी याचिकाकर्ताओं की प्रमुख मांग और दलील है। अंतिम स्थिति हाईकोर्ट के आगे के आदेश से स्पष्ट होगी।
चार हफ्तों में DPI सहित शिक्षा विभाग देगा जवाब
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