पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 में 7 दोषियों को 7-7 साल की सजा

व्यापम महाघोटाला: पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 घोटाले के मामले में न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सात आरोपियों को को सात साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है ।

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Pratibha Rana
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व्यापम महाघोटाला

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BHOPAL. पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 घोटाला मामले (Police Constable Recruitment Scam) में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 घोटाले के मामले में जज नीतिराज सिंह सिसोदिया (Judge Nitiraj Singh Sisodia) ने सात आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है (MP Vyapam Scam)। इसके अलावा इनपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 

बता दें कि इस मामले में कुल 21आरोपी बनाए गए थे। इनमें से 12 आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। वहीं दो आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है। 

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पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला क्या है?

मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 घोटाला, जिसे व्यापम घोटाले के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था, जिसमें मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी।

घोटाले के मुख्य आरोप:

  • परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक किए गए थे।
  • परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों ने रिश्वत दी थी।
  • फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाया गया था।

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घोटाले का खुलासा:

2013 में कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली होने का आरोप लगाया। जांच के बाद, यह पता चला कि आरोप सही थे और घोटाले में कई लोग शामिल थे, जिनमें सरकारी अधिकारी, परीक्षा आयोजक और अभ्यर्थी शामिल थे।

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घोटाले के परिणाम:

  • कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सरकारी अधिकारी और अभ्यर्थी शामिल थे।
  • परीक्षा रद्द कर दी गई और फिर से आयोजित की गई।
  • घोटाले ने मध्य प्रदेश सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया।

 

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