गिरफ्तारी वारंट के बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पिता कांति और पुत्र अक्षय बम, लेकिन अभी राहत नहींं
Pratibha ranaa | May 17, 2024, 12:10 IST
AKSHAY
गिरफ्तारी वारंट पुलिस को मिलने से पहले बम खुलेआम घूम रहे थे और यहां तक कहा था कि वह कहीं भागने वाले व्यक्ति नहीं है। 13 मई को वोट डालने गए और उधर घर पर 29 अप्रैल से ही पुलिस सुरक्षा में तैनात है।
संजय गुप्ता, INDORE. कांग्रेस से भागकर बीजेपी में गए अक्षय कांति बम की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गिरफ्तारी वारंट 10 मई को जारी हुआ था, जो खजराना पुलिस को 16 मई को मिल चुका है। इसकी भनक लगते ही अक्षय बम ( Akshay Bam ) और पिता कांति बम ( Kanti Bam ) दोनों ही अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट इंदौर पहुंच गए, लेकिन उन्हें अभी राहत नहीं मिली है।
डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने कहा कि कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट मिल गया है, लेकिन हमें 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करना है तो हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 8 जुलाई को पेश करेंगे। सर्च के लिए कोई टीम नहीं बनाई है हमें पता है वह कहां रहते हैं।
गिरफ्तारी वारंट पुलिस को मिलने से पहले बम खुलेआम घूम रहे थे और यहां तक कहा था कि वह कहीं भागने वाले व्यक्ति नहीं है। 13 मई को वोट डालने गए और उधर घर पर 29 अप्रैल से ही पुलिस सुरक्षा में तैनात है। मीडिया से कहा था कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं लॉ जानता हूं।
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अक्षय और पिता कांति बम दोनों की अग्रिम जमानत एक बार जिला कोर्ट से खारिज हो चुकी है। यह आवेदन उन्होंने दस मई को सुनवाई के पहले ही लगा दिया था। इसके बाद 10 मई को जिला कोर्ट ने पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अब वारंट जारी होने के बाद दोनों की याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह (17 मई) सुनवाई हुई। इसमें फरियादी के अधिवक्ता मुकेश देवल ने आपत्ति ली और कहा कि हमे अभी वकालतनामा व अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए समय चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें अगली तारीख 24 मई लगा दी है।
उधर अक्षय बम ने जिला कोर्ट द्वारा 17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाने के आदेश के खिलाफ भी रिवीजन याचिका लगा दी है। इस पर भी संभावित सुनवाई 24 मई रखी गई है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या पुलिस बम को 24 मई के पहले गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी या फिर उसे गायब रहने देगी।
कांग्रेस ने इस मामले में दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जो बम को ढूंढेगी और इसकी सूचना पुलिस को देगी और इसके पोस्टर भी लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने भी परिवाद दायर किया है कि उस पर धोखाधड़ी का केस हो क्योंकि ऐनवक्त पर कांग्रेस छोड़ मतदाताओं को धोखा दिया है।
ये खबर भी पढ़िए...लड़की ने IAS से मांगे UPSC क्रेक करने के टिप्स, फिर IAS की जिंदगी हो गई नरक
डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने कहा कि कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट मिल गया है, लेकिन हमें 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करना है तो हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 8 जुलाई को पेश करेंगे। सर्च के लिए कोई टीम नहीं बनाई है हमें पता है वह कहां रहते हैं।
पहले खुले घूम रहे थे बोल रहे थे कहीं भागने वाला नहीं हूं
गिरफ्तारी वारंट पुलिस को मिलने से पहले बम खुलेआम घूम रहे थे और यहां तक कहा था कि वह कहीं भागने वाले व्यक्ति नहीं है। 13 मई को वोट डालने गए और उधर घर पर 29 अप्रैल से ही पुलिस सुरक्षा में तैनात है। मीडिया से कहा था कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं लॉ जानता हूं।
Kanti
हाईकोर्ट में आई आपत्ति, सुनवाई आगे बढ़ी
अक्षय और पिता कांति बम दोनों की अग्रिम जमानत एक बार जिला कोर्ट से खारिज हो चुकी है। यह आवेदन उन्होंने दस मई को सुनवाई के पहले ही लगा दिया था। इसके बाद 10 मई को जिला कोर्ट ने पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अब वारंट जारी होने के बाद दोनों की याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह (17 मई) सुनवाई हुई। इसमें फरियादी के अधिवक्ता मुकेश देवल ने आपत्ति ली और कहा कि हमे अभी वकालतनामा व अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए समय चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें अगली तारीख 24 मई लगा दी है।
उधर बम ने 307 को लेकर भी लगाई है रिवीजन याचिका
उधर अक्षय बम ने जिला कोर्ट द्वारा 17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाने के आदेश के खिलाफ भी रिवीजन याचिका लगा दी है। इस पर भी संभावित सुनवाई 24 मई रखी गई है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या पुलिस बम को 24 मई के पहले गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी या फिर उसे गायब रहने देगी।
उधर कांग्रेस ने भी ढूंढाई शुरू की
कांग्रेस ने इस मामले में दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जो बम को ढूंढेगी और इसकी सूचना पुलिस को देगी और इसके पोस्टर भी लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने भी परिवाद दायर किया है कि उस पर धोखाधड़ी का केस हो क्योंकि ऐनवक्त पर कांग्रेस छोड़ मतदाताओं को धोखा दिया है।
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