Akshay and Kanti Bam झूठ बोलकर कोर्ट में नहीं हुए पेश, दोनों होंगे गिरफ्तार
Jitendra Shrivastava | May 10, 2024, 17:43 IST
Akshay and Kanti Bam arrest warrant
मध्यप्रदेश के इंदौर में धारा 307 हत्या के प्रयास में लगे केस में अक्षय और उनके पिता कांति बम की परेशानी बढ़ गई है। कोर्ट ने दोनों का ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इससे पहले 10 मई को पेश होने के आदेश दिए थे।
संजय गुप्ता, INDORE. अक्षय और उनके पिता कांति बम ( Akshay and Kanti Bam) का गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। उन्हें इंदौर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ज्ञात हो कि कांग्रेस से बीजेपी में गए अक्षय कांति बम ( Akshay Kanti Bam ) धारा 307 हत्या के प्रयास में लगे केस को लेकर जिला कोर्ट में पेश नहीं होना चाहते थे। उन्हें कोर्ट ने दस मई को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन उनकी ओर से अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का आवेदन लगाया था। दोपहर तक वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने अक्षय और उनके पिता कांति बम का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास की 307 धारा लगने के बाद 10 मई को अक्षय बम, उनके पिता कांति बम और अन्य दो आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बम ने गैर हाजरी का आवेदन लगाया था। अक्षय ने आवेदव यह कहकर लगाया कि परिवार एक कार्यक्रम होने के कारण वह बाहर है, आ नहीं पाएंगे, वहीं उनके पिता ने बेड रेस्ट होने कारण मेडिकल रीजन दिया था। इस मामले में न्यायाधीश विनोद शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई, उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट में पेश होना है तो उन्हें होना चाहिए था। यदि उन्हें जमानत की आवश्यकता उस समय पढ़ती तो वह कोर्ट में आवेदन भी लगा सकते थे, लेकिन आरोपियों ने ऐसा नहीं किया इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। पुलिस उन्हें 8 जुलाई तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे।
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शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि इसके साथ ही फरियादी की तरफ से लगाया गया आवेदन कि उनकी जमानत खारिज की जाए उसे भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जब इस मामले में जमानत पर है ही नहीं जमानत आवेदन निरस्त करने का भी सवाल नहीं उठाता है, वहीं यह साफ साबित हुआ कि कोर्ट में जो गैर हाजिरी का आवेदन लगाया गया वह कोर्ट से झूठ बोला है। क्योंकि वह दिन भर बीजेपी के कार्यक्रम में इंदौर में ही मौजूद थे। जाना पांव पर हुए कार्यक्रम में वह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला कि पारिवारिक कारण से वह बाहर है और गैर हाजिर होने की मंजूरी दी जाए।
कोर्ट में पेश होना है तो उन्हें होना चाहिए था
17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास की 307 धारा लगने के बाद 10 मई को अक्षय बम, उनके पिता कांति बम और अन्य दो आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बम ने गैर हाजरी का आवेदन लगाया था। अक्षय ने आवेदव यह कहकर लगाया कि परिवार एक कार्यक्रम होने के कारण वह बाहर है, आ नहीं पाएंगे, वहीं उनके पिता ने बेड रेस्ट होने कारण मेडिकल रीजन दिया था। इस मामले में न्यायाधीश विनोद शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई, उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट में पेश होना है तो उन्हें होना चाहिए था। यदि उन्हें जमानत की आवश्यकता उस समय पढ़ती तो वह कोर्ट में आवेदन भी लगा सकते थे, लेकिन आरोपियों ने ऐसा नहीं किया इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। पुलिस उन्हें 8 जुलाई तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे।
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बम झूठ बोलकर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए
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शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि इसके साथ ही फरियादी की तरफ से लगाया गया आवेदन कि उनकी जमानत खारिज की जाए उसे भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जब इस मामले में जमानत पर है ही नहीं जमानत आवेदन निरस्त करने का भी सवाल नहीं उठाता है, वहीं यह साफ साबित हुआ कि कोर्ट में जो गैर हाजिरी का आवेदन लगाया गया वह कोर्ट से झूठ बोला है। क्योंकि वह दिन भर बीजेपी के कार्यक्रम में इंदौर में ही मौजूद थे। जाना पांव पर हुए कार्यक्रम में वह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला कि पारिवारिक कारण से वह बाहर है और गैर हाजिर होने की मंजूरी दी जाए।
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