अनिका को 9.55 करोड़ का इंजेक्शन, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- सहायता रास्ता निकालें
Sanjay Gupta | Aug 11, 2026, 22:19 IST
अनिका शर्मा केस
इंदौर की साढ़े तीन साल की अनिका दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। इलाज के लिए 9.55 करोड़ का इंजेक्शन जरूरी बताया गया है। इस मामले में लगी याचिका में इंदौर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य से अतिरिक्त मदद का रास्ता तलाशने को कहा है।
समझें क्या है पूरा मामला
- इंदौर की साढ़े तीन साल की अनिका दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है।
- अनिका के इलाज के लिए 9.55 करोड़ रुपए का इंजेक्शन जरूरी है।
- क्राउड फंडिंग से करीब 8 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं।
- हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य से अतिरिक्त मदद तलाशने कहा है।
- मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को होगी।
हाईकोर्ट में यह बताया गया
कोर्ट ने कहा- असाधारण मामला मानकर रास्ता तलाशें
कौन कितनी राशि दे रहे हैं इसकी जानकारी मांगी
इलाज की कुल अनुमानित लागत 9.55 करोड़ रुपए है। क्राउडफंडिंग से करीब 8 करोड़ रुपए और केंद्र की संभावित 50 लाख रुपए की सहायता को देखते हुए अब शेष राशि जुटाना महत्वपूर्ण है।
मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को होगी। उस दिन जुटाई गई राशि, संस्थाओं की सहमति और उपचार के लिए शेष रकम की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।
मामला क्यों बना अहम
इसी वजह से सामाजिक संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। क्राउड फंडिंग के जरिए बड़ी रकम जुटाई जा चुकी है। अब सरकारी सहायता मिलने से इलाज की राह आसान हो सकती है।
हाईकोर्ट ने भी मामले को असाधारण परिस्थिति माना है। अदालत ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना तलाशने को कहा। यह निर्देश ऐसे मामलों में सहायता की भूमिका दिखाता है।
फिर भी अंतिम फैसला उपलब्ध दस्तावेजों और सरकारी प्रक्रिया पर निर्भर होगा। अगली सुनवाई में इस मामले की तस्वीर और साफ होगी।
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