बैतूल के चार बूथों पर मतदान शुरू, EVM जलने के बाद चुनाव आयोग ने 10 मई की तारीख की थी मुकर्रर।
Sandeep Kumar | May 10, 2024, 07:03 IST
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लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के तीसरे चरण में 7 मई को बैतूल सीट पर भी वोट डाले गए थे। यहां से ईवीएम और मतदानकर्मियों को लेकर लौट रही बस में रात करीब 11 बजे आग लग गई थी।
BHOPAL. बैतूल संसदीय सीट की मुलताई विधानसभा ( Multai Assembly ) क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज 10 मई को पुनर्मतदान हो रहा है। मुलताई के मतदान केंद्र 275 रजापुर में शासकीय हाईस्कूल, 276 डूडर रैय्यत में राजकीय एकीकृत उच्च विद्यालय, कुंडा रैय्यत में शासकीय नवीन प्राथमिक शाला भवन और 280 चिखलीमाल शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के तीसरे चरण में 7 मई को बैतूल सीट पर भी वोट डाले गए थे। यहां से ईवीएम और मतदानकर्मियों को लेकर लौट रही बस में रात करीब 11 बजे आग लग गई थी। हादसा साईखेड़ा थाना क्षेत्र के सोनोरा गौला के पास रात 11 बजे हुआ था। पीठासीन अधिकारी मुन्नालाल ने बताया था कि बस में 6 मतदान केंद्रों के कर्मचारी सवार थे। इनके पास बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट थीं। इनमें से 4 ईवीएम आग में पूरी तरह जल गई थीं।
जिन चार मतदान केंद्रों की EVM आग में जल गई थीं, वहां 3037 लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। पुनर्मतदान के लिए 7 मई की रात से ही क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई थी। वोट डालने के लिए शुक्रवार को यहां सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
चुनाव आयोग के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश को दिए गए आदेश में बताया गया है कि निर्वाचन के नियमों के अनुसार 29-बैतूल (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद चार मतदान केंद्रों पर 7 मई मंगलवार को मतदान हुआ था, जिसे शून्य माना जाता है और 10 मई, 2024 शुक्रवार यानी आज पुनर्मतदान का आदेश दिया था।
3037 वोटर करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल
जिन चार मतदान केंद्रों की EVM आग में जल गई थीं, वहां 3037 लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। पुनर्मतदान के लिए 7 मई की रात से ही क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई थी। वोट डालने के लिए शुक्रवार को यहां सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
चुनाव आयोग ने दिए थे दोबारा वोटिंग के आदेश
चुनाव आयोग के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश को दिए गए आदेश में बताया गया है कि निर्वाचन के नियमों के अनुसार 29-बैतूल (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद चार मतदान केंद्रों पर 7 मई मंगलवार को मतदान हुआ था, जिसे शून्य माना जाता है और 10 मई, 2024 शुक्रवार यानी आज पुनर्मतदान का आदेश दिया था।
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