भोपाल कमिश्नर संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मर्लिन बिल्डकॉन
Neel Tiwari | Feb 19, 2026, 24:08 IST
Photograph: (the sootr)
भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मर्लिन बिल्डकॉन अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की योजना बना रहा है।
News in short
- भोपाल निगमायुक्त के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक जारी रखी
- सुप्रीम कोर्ट आदेश के उल्लंघन पर हाई कोर्ट को कंटेंप्ट का अधिकार नहीं
- बिल्डर ने निगम की कार्रवाई को संविधान के विरुद्ध बताया
- सिंगल बेंच में क्षतिपूर्ति सहित अन्य मांगों पर सुनवाई जारी रहेगी
- मर्लिन बिल्डकॉन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में
Intro
News in detail
हालांकि डिविजनल बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले को मेरिट पर नहीं सुन रही है। कोर्ट ने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है, तब भी ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जो हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देता हो।
अवहेलना पर संज्ञान नहीं ले सकता हाईकोर्ट
इसी आधार पर डिविजनल बेंच ने 6 फरवरी 2026 को दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए फाइनल ऑर्डर में निगमायुक्त संस्कृति जैन के विरुद्ध सिंगल बेंच में अवमानना की कार्यवाही रोक जारी रखी। सुनवाई के दौरान ही बिल्डर की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले को वह सुप्रीम कोर्ट ही लेकर जाएंगे।
पूरा मामला क्या था?
बिल्डर ने कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया, जिसे निगम ने लौटा दिया। इसके बाद 18 नवंबर 2025 को निगम ने संपत्ति के सामने के हिस्से (MOS) पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए बिल्डर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सिंगल बेंच का आदेश और विवाद
अब सुप्रीम कोर्ट में अगली जंग?
हालांकि सिंगल बेंच में बिल्डर द्वारा दायर मूल याचिका, जिसमें क्षतिपूर्ति सहित अन्य मांगें की गई हैं, उस पर सुनवाई जारी रहेगी। आने वाले दिनों में यह मामला न्यायिक अधिकार-सीमा और प्रशासनिक जवाबदेही के बड़े सवालों को और स्पष्ट कर सकता है।
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