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News In Short
- भोपाल उपभोक्ता आयोग ने रेलवे के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है।
- यात्री के सीधे टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड नहीं मिलेगा।
- भोपाल निवासी यात्री ने ट्रेन लेट होने पर टिकट कैंसिल किया था।
- कनेक्टिंग ट्रेन छूटने के बाद यात्री ने रिफंड का दावा किया।
- उपभोक्ता आयोग ने यात्री की शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया।
News In Detail
क्या था पूरा मामला?
भोपाल निवासी एक यात्री ने सितंबर 2023 में टिकट बुक किया था। यात्री को भोपाल से नई दिल्ली आंध्रप्रदेश एक्सप्रेस से जाना था। यह यात्रा AC-2 श्रेणी में बुक की गई थी।
ट्रेन की देरी से छूटी अगली ट्रेन
निर्धारित समय के बजाय ट्रेन 3 घंटे देरी से दिल्ली पहुंची। इस देरी के कारण यात्री की अगली ट्रेन छूट गई। यात्री को नई दिल्ली से चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस से जाना था।
जल्दबाजी में लिया गया फैसला
कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर यात्री ने दोनों टिकट कैंसिल कर दिए। रेलवे ने नियमों के तहत कैंसलेशन चार्ज काट लिया। पूरा रिफंड न मिलने पर यात्री ने शिकायत दर्ज कराई।
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उपभोक्ता आयोग की सुनवाई
यात्री ने इसे रेलवे की सेवा में कमी बताया। मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोपाल पहुंचा। बेंच-1 के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ला ने सुनवाई की।
आयोग का कड़ा रुख
आयोग ने माना कि ट्रेन देरी से पहुंची थी। वहीं, यात्री ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आयोग ने कहा कि केवल देरी रेलवे की गलती नहीं है।
क्यों खारिज हुई शिकायत?
यात्री ने TDR दाखिल करने के बजाय टिकट कैंसिल किया। मैनुअल कैंसलेशन पर रेलवे के जरिए की गई कटौती सही है। इसी आधार पर यात्री का दावा खारिज कर दिया गया।
Sootr Alert
- ट्रेन लेट होने पर घबराकर टिकट कैंसिल न करें। मैनुअल कैंसलेशन पर पूरा पैसा नहीं मिलता। इसमें रेलवे कैंसलेशन चार्ज काट लेता है।
- रिफंड के लिए TDR दाखिल करना अनिवार्य है। इसके बिना उपभोक्ता फोरम में दावा कमजोर होता है। TDR न होने पर राहत मिलना मुश्किल है।
- पहली ट्रेन की देरी साबित करना जरूरी है। इसी देरी से दूसरी ट्रेन छूटनी चाहिए। टिकट और यात्रा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी है।
- रेलवे रिफंड केवल तय नियमों पर देता है। यह किसी भावनात्मक आधार पर नहीं मिलता। नियम जाने बिना शिकायत करना गलत है।
Sootr Knowledge
जानिए ऑनलाइन और काउंटर टिकट पर TDR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।
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ऑनलाइन टिकट (E-Ticket) के लिए TDR फाइल करने का तरीका
- IRCTC पर लॉग इन करें: www.irctc.co.in पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- My Transactions या Booked Ticket History सेक्शन में जाएं।
- टिकट चुनें: उस PNR को चुनें जिसके लिए TDR फाइल करना है और File TDR बटन पर क्लिक करें।
- कारण चुनें: ड्रॉप-डाउन मेनू से TDR फाइल करने का कारण चुनें (जैसे ट्रेन लेट होना, रद्द होना, यात्रा न कर पाना)
- जानकारी भरें: यदि अन्य विकल्प चुनते हैं तो विवरण भरें और यात्री का नाम चुनें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी सही भरने के बाद OK पर क्लिक करें और OTP दर्ज करें।
- पुष्टि: पुष्टि पृष्ठ पर विवरण दिखेगा और मोबाइल पर कन्फर्मेशन मैसेज आएगा।
काउंटर टिकट (PRS Ticket) के लिए TDR फाइल करने का तरीका
- स्टेशन मास्टर से संपर्क करें: यात्रा की तारीख के 30 दिनों के भीतर अपने बोर्डिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर (Station Master) से मिलें।
- TDR प्राप्त करें: अपनी मूल टिकट (Original Ticket) सरेंडर करें और स्टेशन मास्टर से TDR (टिकट जमा रसीद) प्राप्त करें।
- IRCTC को भेजें: मूल TDR के साथ अपनी रिफंड क्लेम एप्लीकेशन GGM(IT), IRCTC, नई दिल्ली के पते पर भेजें।
- ध्यान दें: ऑनलाइन टिकट के लिए TDR फाइल करने की समय सीमा यात्रा की तारीख बीत जाने के बाद होती हैजबकि काउंटर टिकट के लिए 30 दिन की समय सीमा होती है।
आगे क्या या असर
यह फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा। अब यात्री ट्रेन देरी पर प्रक्रिया का पालन करेंगे। इससे यात्री नियमों को समझकर ही अपना कदम उठाएंगे। रेलवे पर बेवजह के मुकदमों के बोझ में कमी आएगी।
निष्कर्ष
रेलवे के नियम स्पष्ट हैं कि देरी पर क्या करना चाहिए। जानकारी के अभाव में यात्री अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। सही प्रक्रिया (TDR) अपनाना बहुत जरूरी है। सही प्रक्रिया अपनाकर ही आप अपना हक पा सकते हैं।
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