Navratri 2025: जा रहे हैं गरबा खेलने तो इन बातों का रखें ध्यान, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

एमपी की राजधानी भोपाल में गरबा आयोजनों के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। ये गाइडलाइन सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हैं।

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Dablu Kumar
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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गरबा उत्सव के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन तैयार की है। अब से किसी भी व्यक्ति को गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए अपना पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ दिखाना होगा। अगर आईडी प्रूफ नहीं होता है तो कार्यक्रम के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा सभी गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा।

भोपाल में गरबा के दौरान बड़े आयोजन होते हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। ऐसे में प्रशासन ने सोमवार शाम को यह गाइडलाइन जारी की है, ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भोपाल गरबा के लिए ये है गाइडलाइन 

1. पहचान पत्र के बिना पंडाल में एंट्री नहीं

एक सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन यह है कि आयोजक समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंडाल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के पास वैध पहचान पत्र (ID Proof) हो। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह नियम सुरक्षा कारणों से लागू किया गया है, ताकि किसी भी अवांछनीय व्यक्ति का प्रवेश रोका जा सके।

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2. सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता

सुरक्षा को लेकर एक और अहम कदम यह है कि सभी गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से आयोजकों और पुलिस को आयोजन स्थल पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। इस कदम से घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना कम होगी।

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3. अग्नि सुरक्षा मशीन की व्यवस्था

गरबा पंडालों में आग लगने के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंडालों में अग्नि सुरक्षा मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता बताई है। आग से बचाव के उपाय जैसे आग बुझाने के मशीन, पानी की बाल्टियां और अग्नि सुरक्षा उपकरण हर पंडाल में मौजूद रहेंगे।

4. प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था 

किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पंडालों में प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य किया गया है। आयोजकों को चिकित्सा किट उपलब्ध करानी होगी और चिकित्सा कर्मचारियों को भी तैनात करना होगा, ताकि यदि किसी को अचानक स्वास्थ्य समस्या हो, तो तुरंत सहायता मिल सके।

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5. संदिग्ध वस्तुएं और हथियारों को लेकर गाइडलाइन

गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को पंडाल में संदिग्ध वस्तुएं या धारदार हथियार लाने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसके तहत आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंडाल के अंदर किसी भी प्रकार के खतरनाक सामान का प्रवेश न हो।

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6. बिजली सुरक्षा के उपाय

गरबा आयोजनों में बिजली से जुड़े सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना भी अनिवार्य किया गया है। पंडाल में बिजली के तारों की सही तरीके से देखरेख की जाएगी, ताकि शॉर्ट सर्किट और अन्य बिजली हादसों से बचा जा सके।

क्यों जरूरी हैं गरबा गाइडलाइन?

भोपाल में गरबा आयोजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होता है कि इन आयोजनों में सुरक्षा संबंधी कोई कसर न हो। गरबा आयोजनों के दौरान भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, जिससे असमर्थनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन गरबा महोत्सव गाइडलाइन के जरिए प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आयोजन सुरक्षित रूप से संपन्न हो और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या दुर्घटना से बचा जा सके। 

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