भोपाल में बैंक के दो पूर्व मैनेजरों पर करोड़ों की हेरा-फेरी के आरोप, जांच शुरू

मध्य प्रदेश के भोपाल में ईडी ने तनुश्री होम्स लोन घोटाले में दो पूर्व बैंक मैनेजरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि उन्होंने लोन मंजूरी की शर्तों को दरकिनार कर करोड़ों का लोन फर्जी तरीके से बांटा।

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Sandeep Kumar
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मध्य प्रदेश के भोपाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो पूर्व बैंक अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोन घोटाले की जांच शुरू की है। यह घोटाला तनुश्री होम्स लोन घोटाले के रूप में सामने आया है, जिसमें आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने बिल्डरों के साथ मिलकर लोन मंजूरी की शर्तों को दरकिनार किया और मनमाने तरीके से करोड़ों रुपए का लोन बांट दिया।

लोन का फर्जीवाड़ा

जांच में यह सामने आया कि 1.71 करोड़ रुपए का लोन बिना किसी वास्तविक मकान के निर्माण के बांटा गया। ईडी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, लोन के फर्जीवाड़े में सीबीआई ने पहले ही जांच शुरू की थी और एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी।

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बिना दस्तावेज लोन मंजूरी

यह घोटाला 2006 से 2009 के बीच किया गया था। इस दौरान तत्कालीन बैंक मैनेजर एएस हेंगड़े और सहायक मैनेजर रविंदर कुमार ने लोन को मंजूरी दी। आरोप है कि उन्होंने प्लॉट के ले-आउट, कॉलोनाइजर लाइसेंस, और जमीन से जुड़े किसी दस्तावेज की जांच किए बिना ही लोन की मंजूरी दे दी। इसके अलावा, उधार लेने वालों के केवाईसी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की भी कोई जांच नहीं की गई।

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FIR के आधार पर ईडी का एक्शन

ईडी ने इस मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। 11 मार्च 2025 को भोपाल की विशेष अदालत में इन दोनों बैंक अधिकारियों और बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जिसे कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है।

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4 बिंदुओं में समझिए पूरी स्टोरी 

✅ मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ तनुश्री होम्स लोन घोटाले में मामला दर्ज किया है। 

✅ जांच में खुलासा हुआ कि 1.71 करोड़ रुपए का लोन बिना किसी वास्तविक निर्माण के मंजूर किया गया। सीबीआई ने पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी, जिसके बाद ईडी ने भी इस पर कार्रवाई तेज की।

✅ 2006 से 2009 के बीच बैंक मैनेजर एएस हेंगड़े और सहायक मैनेजर रविंदर कुमार ने बिना आवश्यक दस्तावेजों की जांच किए लोन मंजूर कर दिया। इसमें प्लॉट के ले-आउट, कॉलोनाइजर लाइसेंस, और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच नहीं की गई।

✅सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने 11 मार्च 2025 को भोपाल की विशेष अदालत में इन दोनों अधिकारियों और बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया। कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है।

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