INDORE. इंदौर में निजी सेक्टर के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक की बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। बैंक ने एक ग्राहक को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया लेकिन इस पर तय ब्याज दर से अधिक ब्याज वसूला। यह राशि 65 लाख रुपए अतिरिक्त वसूली गई। राशि नहीं लौटाने पर ग्राहक ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें अब बैंक अधिकारी उलझ गए हैं और चार सौ बीसी सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज के आदेश हो गए हैं। इससे सबक यह भी है कि लोन लेने वाले ग्राहक देखें कि बैंक उनसे आखिर कितनी ब्याज राशि वसूल रहा है और यह सही है या नहीं।
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यह किया बैंक ने खेल
इंदौर के बंगाली चौराहा स्थित कंपनी महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर पंकज साहा ने एचडीएफसी बैंक के विरुद्ध बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता सुमित मंडलोई के माध्यम से इंदौर स्थित न्यायालय में निजी परिवाद (प्राइवेट कंप्लेंट) दर्ज किया। इसमें साहा ने बताया कि साल 2016 में उन्होंने बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया। यह लोन एमसीएलएर (मार्जिनल कास्ट आफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट) पर था।
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यानी ब्याज दर एक सीमा में बदलती रहेगी। इसके तहत ब्याज दर 8.15 से 9.15 फीसदी तक थी लेकिन बैंक ने इस पर 8.25 से 11.45 फीसदी तक वसूला गया था। यह राशि महाकाली फूड्स कंपनी के खाते से ऑटो डेबिट होती रही। साहा ने अधिवक्ता के जरिए बात रखी कि इसके लिए बैंक से कई बार पत्राचार हुआ और बैंक ने कहा कि लोन चुकता होने के बाद इसे समायोजित किया जाएगा। लेकिन 2022 में बैंक लोन एनओसी होने के बाद भी यह राशि अभी तक नहीं लौटाई और बैंक अधिकारियों ने धोखा दिया है।
इन अधिकारियों पर केस के आदेश
सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शत्रुघन आठिया ने बैंक अधिकारियों द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध किया जाना पाया। इस पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा मैनेजर, मैनेजर मीनल गांधी, रिलेशनशिप मैनेजर अभिषेक खुराना और एमडी एचडीएफसी पर आईपीसी की गंभीर धाराओं 406, 409, 417, 418, 420, 120 बी एवं 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही 25 फरवरी को इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
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