भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा विदेश जाने के लिए भारी परेशान है। पहले दुबई जाने के लिए मंजूरी मांगी थी और फिर सिंगापुर जाने के लिए। जिला कोर्ट ने दोनों ही मामलों में याचिकाएं खारिज कर दी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बेल के लिए शर्तें लगाई हुई थी। इसके बाद वह फिर हाईकोर्ट गया और मंजूरी मिली, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस से पेंच फंस गया। अब चंपू फिर हाईकोर्ट की शरण में है।
हाईकोर्ट में किसके खिलाफ लगाया केस
चंपू ने इस बार हाईकोर्ट में केस पासपोर्ट अधिकारी, भोपाल के खिलाफ लगाया है। चंपू का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ है और इसके लिए वह सिविल कंटेम्प्ट याचिका के जरिए हाईकोर्ट में गया है।
क्यों लगाई याचिका
हाईकोर्ट ने 30 जुलाई 2024 में विदेश सिंगापुर जाने के लिए दस लाख की एफडी कराने की शर्त लगाई थी और मंजूरी दी थी, लेकिन चंपू के पासपोर्ट को विदेश जाने के लिए रिन्यू कराने की जरूरत थी। उसके पासपोर्ट में केवल दो माह ही बचे थे, जबकि विदेश जाने के पहले कम से कम 6 माह की वैधता जरूरी होती है। इसके लिए चंपू की याचिका पर हाईकोर्ट ने पासपोर्ट रिन्यू की मंजूरी दे दी। लेकिन इसके बाद किसी तकनीकी कारण से पासपोर्ट आफिस से इसका पालन नहीं हुआ। इसके चलते उसका विदेश जाना अटक गया और अब उसने पासपोर्ट अधिकारी के खिलाफ सिविल कंटेम्प्ट याचिका लगा दी। इसमें हाईकोर्ट में एक सुनवाई हो चुकी है और अब अगली तारीख 16 जनवरी को लगाई गई है।
इसके पहले भी ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई थी
इसके पहले भी चंपू ने विदेश जाने की मंजूरी मांगी थी लेकिन जब सेशन कोर्ट ने बेल की शर्तों की बात रखते हुए साल 2022 में उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद चंपू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और वहां से सशर्त मंजूरी मिली। लेकिन तब भी पासपोर्ट के रिन्यू की समस्या के चलते मामला अटक गया था।
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