BHOPAL. इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ( Police Commissioner Rakesh Gupta ) ने टक्कर मारकर भागने वाले बाइक सवारों को अनूठी सजा सुनाई है। पुलिस कमिश्नर ( Police Commissioner ) ने एक आरोपी को सजा सुनाते समय कहा है कि यदि कोई भी बाइक सवार ( Bike rider ) किसी शख्स को टक्कर मारकर भागेगा तो, भागने वाले युवक एक साल तक न तो वाहन चला सकेगा और न ही किसी वाहन पर पीछे बैठ सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि टक्कर मारने वाले बाइक में अगर दो लोग बैठे हैं तो ये कानून दोनों शख्श लागू होगा । यानी अगले एक साल तक ये दोनों सिर्फ लोक परिवहन के वाहनों से ही आवागमन कर पाएंगे। अगर इस समयावधि में वे वाहन चलाते मिले तो युवकों को जेल भेज दिया जाएगा।
पुलिस कमिश्नर ने किसको सुनाई अनूठी सजा
दरअसल 22 दिसंबर 2023 को इंदौर के सिंधी कॉलोनी ( Sindhi Colony of Indore ) में अयान अंसारी भाई रेहान के साथ बाइक पर जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर आरोपी सोहेल अब्दुल हकीम और आमिर हकीम आए और अयान की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी अयान और रेहान के साथ मारपीट कर भाग गए। मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक्सीडेंट और मारपीट का केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने सजा सुनाई हैं।
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मामले को लेकर क्या बोले पुलिस कमिश्नर
पुलिस कमिश्नर ( police commissioner ) ने बताया कि आरोपियों को जो सजा सुनाई है उसमें संबंधित थाने की बीट, पुलिस जवानों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि ये दोनों वाहन चलाते दिखें तो इन पर धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत केस दर्ज कर इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई करें। यही नहीं आदेश में दोनों को किसी भी वाहन पर पीछे बैठने की भी अनुमति नहीं है। हालांकि कोई मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति है तो ही ये वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे।