निर्मला सप्रे की विधायकी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, विधानसभा अध्यक्ष को 2 महीने में लेना होगा फैसला
Sanjay Gupta | Nov 04, 2026, 13:30 IST
सुप्रीम कोर्ट ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले पर विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने में फैसला लेने का बड़ा आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर चल रहे दल-बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि वे दो महीने के भीतर इस मामले पर फैसला लें। कांग्रेस ने निर्मला सप्रे की विधायकी खत्म करने की मांग की है।
कांग्रेस से जीतीं चुनाव, फिर भाजपा में हुईं शामिल
कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने की मांग को लेकर दल-बदल कानून के तहत याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसे मामलों में जल्द होना चाहिए फैसला
कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं समझी हो, लेकिन दल-बदल से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए।
अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर नजर
फिलहाल निर्मला सप्रे की विधायकी को लेकर अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना है।
बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले की टाइमलाइन
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्मला सप्रे ने सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की और विधायक बनीं।
2. मई 2024 को भाजपा के साथ आईं निर्मला सप्रे
लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे भाजपा के मंच पर नजर आईं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वे भाजपा में शामिल हो गई हैं। इसी के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर विवाद शुरू हुआ।
3. जुलाई 2024 को दलबदल की याचिका दाखिल
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने दलबदल विरोधी कानून के तहत याचिका दायर की। इसमें निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की गई।
4. इसके बाद को मामला हाईकोर्ट पहुंचा
विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर फैसला नहीं होने के कारण मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं मानी।
5. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को दो महीने का निर्देश
वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मामले में दलीलें रखीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची से जुड़े मामलों में जल्द फैसला होना चाहिए। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
2023 में कांग्रेस के टिकट पर जीती थीं चुनाव
इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 5 जुलाई 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत की। उन्होंने सप्रे की विधायकी खत्म करने की मांग की। सिंघार का कहना था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत पार्टी बदलने पर विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई फैसला नहीं आने पर सिंघार ने नवंबर 2024 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अब आगे क्या होगा?
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