पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे और तत्कालीन निगमायुक्त योगेंद्र शर्मा पर चलेगा केस, सड़क पर गड्ढे से बार अध्यक्ष वर्मा हुए थे घायल

Sanjay Gupta | Oct 10, 2024, 16:32 IST
Share
ravi kushwaha002
ravi kushwaha002

करीब 12 साल पुराने मामले में पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे और तत्कालीन योगेंद्र शर्मा के खिलाफ अब केस चलेगा। वर्मा ने इस मामले में महापौर व निगमायुक्त की गलती बताते हुए केज दर्ज कराया है।

INDORE. पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे और तत्कालीन निगमायुक्त योगेंद्र शर्मा के खिलाफ 12 साल पुराने मामले में अब केस चलेगा। मामला सड़क पर हुए गड्ढे में गिरकर घायल हुए अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा से जुड़ा हुआ है।

इन धाराओं में केस चलाने की मंजूरी

22 अप्रैल 2012 में वर्मा धार रोड पर बाइक से जा रहे थे, तब रामकृष्ण बाग के पास सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से वह बुरी तरह घायल हो गए थे। वहां पूरा मटैरियल बिखरा हुआ था और कोई संकेतक भी नहीं थे। वर्मा ने इस मामले में महापौर व निगमायुक्त की गलती बताते हुए पुलिस में केस दर्ज करने का आवेदन दिया, लेकिन मना कर दिया गया। वह हाईकोर्ट गए तो वहां से कहा गया कि जिला कोर्ट में परिवाद दायर कीजिएगा। इसके बाद जिला कोर्ट ने उनके मामले को सही मानते हुए मोघे व शर्मा के खिलाफ धारा 283 व 338 में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें... इंदौर निगम बिल घोटाले में एक आरोपी की जमानत, टीआई कोर्ट ही नहीं पहुंचे

यह हैं धाराएं

धारा 283 सावर्जनिक मार्ग पर बाधा पहुंचाने के लिए है, इसमें जुर्माना और सजा दोनों हैं। इसी तरह धारा 338 में है कि किसी की गलती, उतावलेपन से चोट पहुंचती है तो जुर्माना और सजा दोनों हैं।

ये भी पढ़ें... इंदौर जिले में चार महिलाओं ने एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया, लोग बनाते रहे वीडियो

मुद्दा यह कि गड्ढे में घायल, मौत के लिए निगम जिम्मेदार

शहर में बार-बार गड्ढे की वजह से घायल होने और एक बार तो मौत होने का मामला सामने आ चुका है। इसके बाद भी निगम के ठेकेदार नहीं सुधरते हैं और ना ही जिम्मेदार अधिकारी इन पर लगाम लगा सके हैं। भुगतना आम वाहन चालकों को ही पड़ता है। इस फैसले से साफ हो गया है कि गड्ढे में गिरने से यदि किसी को चोट पहुंचती है या मौत होती है तो जिम्मेदार नगर निगम ही होगा और संबंधित पीड़ित और उसके परिजन कोर्ट में जिम्मेदारों पर केस दायर कर सकते हैं और अब तो इस केस का भी हवाला दिया जा सकता है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • MP News
  • इंदौर न्यूज
  • MP Government
  • इंदौर जिला कोर्ट
  • मध्य प्रदेश
  • Municipal Commissioner
  • indore municipal commissioner
  • Former Mayor
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज