चोखी ढाणी के बाफले मानकों पर खरे नहीं, इंदौर के इस होटल पर प्रशासन का एक्शन

अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि कुल 26 प्रकरणों में खाद्य पदार्थ या तो अवमानक था या फिर मिथ्याछाप कैटेगरी का था। साथ ही इनमें बिना लाइसेंस के कारोबार भी किए जाने वाले कुछ लोग मिले हैं।

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विश्वनाथ सिंह, इंदौर. शहर में राजस्थानी परिवेश में पकवान परोसने को लेकर ख्यात खंडवा रोड के चोखी ढाणी के बाफले मानकों पर फेल हो गए हैं। इसका खुलासा खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में हुआ है। इस पर कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल की कोर्ट ने डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह पान विलास मसाला, अरिहंत और नमन के नमकीन, सच्चा साबू पर भी ग्राहकों को मिसब्रांडेड माल बेचने के मामले में दोषी माना है। शहरभर में कुल 26 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर के कोर्ट ने 22 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई है।

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चोखी ढाणी सब स्टैंडर्ड बाफले खिला रहा था

चार महीने पहले खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए चोखी ढाणी पर कार्रवाई की थी। यहां से दाल और बाफले सहित अन्य खाद्य पदार्थ के सैंपल भी लिए थे। उन्होंने बताया कि चोखी ढाणी में ग्राहकों को जो बाफले परोसे जा रहे थे। उसे यह शुद्ध घी में बनाना बता रहा था, लेकिन जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वह उसमें लूज घी के साथ तेल की मिलावट भी कर रहा था। खाद्य विभाग के नियम की बात करें तो इसमें घी के साथ तेल को मिलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

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अरिहंत नमकीन और नमन नमकीन भी मिसब्रांडेड

उन्होंने बताया कि नमन सेव भंडार द्वारा वेफर्स, साबुदाना, खट्टा मीठा मिक्सचर, रतलामी सेव भी मिसब्रांडेड मिला है। इस पर 80 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार अरिहंत नमकीन उज्जैनी सेव भी मिसब्रांडेड मिलने पर 80 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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पान विलास पान मसाला भी सही नहीं

खाद्य विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पान मसाला बनाने वाली नामी कंपनी गाडफे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का पान विलास प्रीमियम पान मसाला भी मानकों पर सही नहीं निकला है। इस पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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सच्चा साबू का पोहा भी मिला मिसब्रांडेड

उन्होंने बताया कि सच्चा साबू के लसूड़िया मोरी स्थित गोडाउन से मिलावटी पोहा मिला है। साथ ही मिसब्रांडेड पोहे को पैक भी किया जा रहा था। इस पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पेपे न्यूट्रीशियन प्रा.लि. और कोको डिवीजन ऑफ वीजे जिंदल से मिलावटी कोको पावडर मिलने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

26 केस में लगाई 22 लाख रुपए की पैनल्टी

अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि कुल 26 प्रकरणों में खाद्य पदार्थ या तो अवमानक था या फिर मिथ्याछाप कैटेगरी का था। साथ ही इनमें बिना लाइसेंस के कारोबार भी किए जाने वाले कुछ लोग मिले हैं। इन सभी में कार्रवाई करते हुए लगभग 22 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई है।

ये अवमानक या मिथ्याछाप मिले

जो सामग्री अवमानक या मिथ्याछाप मिली उसमें कोको पावडर, मिक्स दूध, सेव व नमकीन, पान मसाला, लाल मिर्च पावडर, हरा धनिया पावडर, खुला मैदा, दही, पनीर, दाल, चावल, दाल–बाफले अवमानक मिले हैं।

होटल फेयरफील्ड (मेरियट) का पनीर और दही भी सही नहीं

वहीं प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में शहर की एक नामी होटल के खाने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। इसमें होटल फेयरफील्ड बाय मेरियट पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए पनीर और दही के सैंपल लिए थे। उसकी जांच रिपोर्ट में पनीर और दही सब-स्टैंडर्ड (अवमानक) निकले हैं। होटल द्वारा ना केवल दोनों अवमानक खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जा रहा था, बल्कि इसको स्टोर भी किया जा रहा था। इस मामले में अपर कलेक्टर कोर्ट ने होटल पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

 

 

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